औरंगाबाद :महिलाओं को बुनियादी कानूनी अधिकारो,को जानना आवश्यक- रसिक बिहारी सिंह

0
e8b0080e-156f-4eb2-a67a-718527875e9d

मगध एक्सप्रेस :-माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कानूनी सेवाओं के सहयोग से बुनियादी कानूनी अधिकारो, महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों के बारे में व्यवहाहारिक ज्ञान प्रदान करने, तथा महिलाओं को अधिकारों की रक्षा हेतु उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हुए उचित अधिकारियों के पास भेजने जैसे विषयों पर जागरूकता सह कार्यशाला कार्यक्रम को आयोजित करते हुए उन्हें लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से एक वृहत जागरूकता कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन प्रोजेक्ट कन्या इण्टर विद्यालय, देव में किया गया.इस जागरूकता सह कार्यशाला कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं को कानूनी पहलुओं से अवगत कराते हुए उन्हें जागरूक करने तथा उनका सशक्तिकरण को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रोजेक्ट कन्या इण्टर विद्यालय-देव में इस जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्जवलित कर महिला सशक्तिकरण पर आयोजित विधिक जागरूकता सह कार्यशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला विधि संघ के अध्यक्ष श्री रसिक बिहारी सिंह, पैनल अधिवक्ता श्रीमती स्नेहलता, रिटेनर श्री अभिनन्दन कुमार, पैनल अधिवक्ता श्री सुजीत कुमार सिंह तथा विद्यालय के प्राचार्य श्री प्रभात कुमार विद्यालय के सभी शिक्षिका उपस्थित रहे।


इस जागरूकता सह कार्यशाला कार्यक्रम में बहुत सारी महिला शिक्षिका जो भिन्न-भिन्न विद्यालय से आये थे उपस्थित रहें। विदित है कि राष्ट्रीय महिला आयोग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में महिलाओं से सम्बन्धित कार्यशाला सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें देव प्रखण्ड के महिला शिक्षकों के साथ-साथ विद्यालय के छात्राओं की की उपस्थिति काफी संख्या में रही। कार्यक्रम का संचालन श्री प्रमोद कुमार सजल जो उसी विद्यालय के शिक्षक है के द्वारा किया गया। जिला विधि संघ के अध्यक्ष श्री रसिक बिहारी सिंह ने उपस्थित महिला शिक्षको को सम्बोधन में आयोजित कार्यक्रम पर प्रकाश डाला तथा कहा गया कि प्रत्येक महिला को कानूनी रूप से भी सशक्त होना बहुत आवश्यक है और एक शिक्षिका होने के नाते आप कानूनी रूप से सशक्त हैं तो इसका सीधा लाभ आप जिस विद्यालय में है उस विद्यालय के छात्रओं को आपके माध्यम से मिलेगा। इसलिए विधिक रूप से भी आपको सशक्त होना आवश्यक है जिसके लिए आज का कार्यशाला आयोजित है। एक महिला का शिक्षित और सशक्त होना परिवार का सशक्तिकरण की गारंटी है तथा उनके द्वारा कहा गया कि अन्ध विश्वास से हटकर आप सभी को विज्ञान के तराजु पर तौलते हुए समाज को बनाना है क्योंकि भारतीय इतिहास महिलाओं के समाज निर्माण की भूमिकाओं से भरी पड़ी है।


इसी चरण में पैनल अधिवक्ता श्री अभिनन्दन कुमार ने साईबर क्राईम से जुड़े कानूनों के बारे में विस्तार से बताया तथा कहा कि साईबर या इन्टरनेट के माध्यम से होने वाले अपराध को छुपाना नहीं है और न ही डरने की जरूरत है। कानून तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार आपके हर कदम पर हर परिस्थिति में साथ पायेंगें, चाहे आप नालसा एप के द्वारा अथवा सोसल नेटवर्क यथा टवीटर, फेसबुक, यू-टयूब के जरीये जिला विधिक सेवा प्राधिकार आपके मदद में खड़ा है। इसके साथ-साथ उनके खासकर उपस्थित महिला शिक्षिका को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा मामले के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया एवं उपस्थित लोगो को मूलभूत आवश्यक कानूनों के सम्बन्ध में जागरूक रहने हेतु कहा। इसके साथ-साथ उन्होने कहा कि जहां तक अधिकार आपको संविधान एवं कानून ने उपलब्ध कराया है एवं सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है तो आपका यह दायित्व है कि आप अपने कर्तव्यो का पालन भी पुरी कर्तव्यनिष्ठा से करें। उपस्थित छात्राओं को कहा कि रक्षा बन्धन नजदीक है आप सभी अपने भाईयों जो हर दिन घर से मोटर साईकिल से निकलते हैं उन्हें रक्षा बन्धन के त्योहार पर यातायात के नियमों का पालन प्रतिदिन करने हेतु प्रतिबद्ध करें तथा घर से निकलने के पूर्व उन्हें हेलमेट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ-साथ उनके द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेजों की उपयोगिता पर जोर दिया गया।


इस कार्यशाला में पैनल अधिवक्ता श्रीमती स्नेहलता द्वारा महिला शिक्षिकों, को मूलभूत कानून की जानकारी उपलब्ध कराया गया जिससे सभी लोग अबतक अंजान थे। पैनल अधिवक्ता स्नेहलता द्वारा उपस्थित महिलाओं द्वारा उठाये गये प्रत्येक सवाल का विस्तार से जबाव दिया। पैनल अधिवक्ता द्वारा सभी महिलाओं से यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया कि जितनी जानकारी आपको उपलब्ध करायी गयी है आप उनमें से आधा भी अपने परिवार, समाज, छात्र, सहयोगी एवं अन्य को बताकर उन्हें विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक करते हैं तो हम समझगें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपने वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है।
पैनल अधिवक्ता श्री सुजीत कुमार ने महिलाओं से सम्बन्धित घटित होने वाले अपराध तथा पाॅक्सो से जुड़े कानूनों पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि आज की परिवेश में आपके साथ कोई घटना कारित होती है इसके लिए आपको बुनियादी कानूनों की जानकारी होना आवश्यक है, आपकी कोई शिकायत पुलिस थाना अगर नहीं सुनती है तो आप सभी लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए न्याय पा सकते हैं। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में न्याय पाने से वंचित हो जाते हैं। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन श्री निरंजय कुमार जो कार्यक्रम के संयोजक के साथ-साथ एक शिक्षक भी है के द्वारा किया गया।
विदित हो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा महिलाओं से जुड़े बुनियादी कानूनी अधिकारो, महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों के बारे में व्यवहाहारिक ज्ञान प्रदान करने, तथा महिलाओं को अधिकारों की रक्षा हेतु अन्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा जिसमें दिनांक 26-07-2023को राजकीय इण्टर कन्या विद्यालय, दाउदनगर में किया जायेगा। पुरे कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है जिससे प्रतीत होता है कि महिला इस तरह के कार्यक्रम के लिए तथा स्वयं को सशक्त करने के लिए तत्पर है जिससे इसका फायदा सभी को मिल सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed