नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा अपडेट , कहा – माननीय उच्च न्यायालय का फैसला होगा मान्य

0
Picsart_22-10-01_22-29-10-703

नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी बात कही है ।राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम और निर्वाची पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा है और प्रत्याशियों को भी इससे अवगत कराने की बात कही है । विशेष कार्य पदाधिकारी ने इस पत्र को जारी करते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो मान्य होगा ।

राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा निर्गत पत्र

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर जारी इस पत्र में कहा है कि समादेश याचिका संख्या 12514/2022 ( सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य ) में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के संबंध में कहना है कि प्रथम चरण का निर्वाचन जो दिनांक 10.10.2022 को निर्धारित है उसका निर्वाचन प्रक्रिया एवं परिणाम माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या 12514/2022 ( सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य ) एवं अन्य समरूप वादों में पारित निर्णय से आच्छादित होगा ।यानी माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वही मान्य होगा ।

इस पत्र को सभी जिलों के डीएम एवम निर्वाची पदाधिकारी को भेजा गया है एवं सभी संबंधित को सूचित करने की बात भी कही गई है ।राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाची पदाधिकारी को उक्त आशय की सूचना सभी अभ्यर्थियों को देने की भी बात कही गई है ।

बताते चलें की प्रत्यशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और प्रथम चरण के चुनाव हेतु चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है । ऐसे में प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत वोटरों को रिझाने में लगा रहे है । प्रत्यशियों के मन मे चुनाव को लेकर अभी भी दुविधा की स्थिति है ।कारण है कि उक्त दायर याचिका के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में फैसले को रिजर्व रखकर प्रत्यशियों की दुविधा को बढ़ा दिया है । प्रत्याशी पशोपेश में है कि आगे क्या होगा इसी बीच चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वही मान्य होगा । अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी है लेकिन चुनाव प्रचार जारी है और प्रत्याशी दुविधा के बीच समीकरण सेट करने में जुटे है ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed