औरंगाबाद :[नवीनगर]प्रमुख के विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ,बीडीओ पर लगा धांधली का आरोप, आरोप को बीडीओ ने किया खारिज
संदीप कुमार
मगध एक्सप्रेस :-औरंगाबाद जिले में नवीनगर प्रखंड कार्यालय के सभागार भवन में 13 जनवरी को नवीनगर प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान का तत्कालीन प्रमुख चित्रा कुमारी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी नवीनगर और उप प्रमुख पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था वह अवैध था।प्रमुख चित्रा कुमारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया जिसकी सुनवाई 15 जनवरी 2025 को किया गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार राज्य और उसके प्राधिकारियों को अगले आदेश पारित किए जाने तक सभी द्वितीय प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है।
इस बीच प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष धनिक लाल मंडल ने बताया कि नवीनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुछ पंचायत समिति सदस्य और उप प्रमुख से मिली भगत कर प्रमुख चित्रा कुमारी के खिलाफ साजिश किया गया और द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव साजिश के तहत लाया गया और नियम के विरुद्ध बैठक 13 जनवरी 2025 को अवैध तरीके से आहुत कर दिया गया। बैठक मे कार्यवाही के दौरान चित्रा कुमारी द्वारा कोर्ट में याचिका की बात कही गई और बैठक का विरोध किया गया। दिनांक 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख चित्रा कुमारी की याचीका पर सुनवाई किया गया ।इस दौरान पूरे बिहार में जारी द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगा दिया गया है।
माननीय न्यायालय के इस आदेश को देखते हुए हुए प्रमुख संघ ने वरीय अधिकारी से मांग किया हैं कि प्रमुख चित्रा कुमारी के खिलाफ अवैध तरीके से पारित किया गया अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगाया जाय ।साथ ही यथावत पद पर रहने का अधिकार दिया जाए।इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि प्रमुख के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव और सारी कार्यवाही नियमानुसार किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया है। पूरी पारदर्शिता के साथ सारी कार्रवाई पूरी की गयी। उन्होने सारे आरोप का खंडन करते हुए कहा कि चित्रा कुमारी द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद सरासर गलत है।