औरंगाबाद :सड़क दुर्घटना वाद के पीड़ित को मिला 7.75 लाख और 4.25 लाख का मुआवजा

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Magadh Express:औरंगाबाद   अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री  प्रणव शंकर के द्वारा देव थाना काण्ड संख्या 01 /2020  के मृतक मोo इंतेयाज अहमद के पिता अब्दुल मजीद निवासी ग्राम बाला पोखर, थाना- देव, जिला- औरंगाबाद के पत्नी सोयबा खातून को 7 लाख  75 हजार का तथा टंडवां थाना कांड संख्या 15/2021 के मृतिका रामकली देवी  पति श्री मेहता ग्राम हरिहर उर्दना थाना टंडवा  जिला औरंगाबाद के पति श्री मेहता को 4.25 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।

 जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.02.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या क्रमशः 15/21 तथा 44/2021 को समझौते के आधार पर  निस्तारण कराया गया था। उक्त दोनों घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि देव थाना काण्ड संख्या 01 /2020 में दिनांक 06-01-2020 को 4 बजे मृतक मोo इंतेयाज अहमद को ग्राम हरिकीर्तन बिगहा के समीप मोटरसाइकिल संख्या BR 26K 7402 के द्वारा दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हुई थी|

वहीं टंडवां थाना कांड संख्या 15/2021में रामकली देवी का मृत्यु दिनांक 02-03-2021 को ग्राम हरिहर उर्दना को दवा लेकर लौटने के क्रम में ग्राम हरिहर उर्दना में ट्रेक्टर संख्या बि०आर० 26 जी ऐ 0546 के द्वारा धक्का लगने से हो गयी थी|चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।


राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।सचिव ने बताया कि आगामी 13-05-2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं|

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