औरंगाबाद :तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा -2022 के प्रथम चरण की पुनर्परीक्षा आज ,जिले के 13 परीक्षा केन्द्रो पर धारा 144 लागू
मगध एक्सप्रेस :- औरंगाबाद अनुमण्डल पदाधिकारी ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद के संयुक्त आदेश ज्ञापांक 1795/ गो०, दिनांक 02.03.2023 से ज्ञात है कि सदर अनुमण्डल औरंगाबाद के अंतर्गत तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा -2022 के प्रथम चरण की पुनर्परीक्षा दिनांक 05.03.2023 को 12.00 बजे मध्याहन से 2:15 बजे अपराह्न तक परीक्षा केन्द्रों यथा-1. सच्चिदानन्द सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद 2. टाउन इन्टर विद्यालय, औरंगाबाद 3. सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय, नजदीक सूर्य मंदिर औरंगाबाद 4. राम लखन सिंह यादव कॉलेज शाहपुर औरंगाबाद 5. अम्बिका पब्लिक स्कूल करमा रोड, औरंगाबाद 6. बी0एल इण्डो एग्लियन पब्लिक स्कूल करमा रोड औरंगाबाद 7. अनुग्रह इण्टर स्कूल पुरानी जी०टी० रोड औरंगाबाद 8. किशोरी सिन्हा कन्या उच्च विद्यालय, नदी घाटी कॉलोनी औरंगाबाद 9. डी०ए०वी पब्लिक स्कूल दयानन्द विहार नजदीक बिजौली मोड औरंगाबाद 10. महेश एकेडमी एमजी रोड औरंगाबाद 11. अनुग्रह गर्ल्स हाई स्कूल, न्यू एरिया औरंगाबाद 12 संत इग्नेसियस पब्लिक स्कूल मिशन स्कूल रोड वाइपास चौक औरंगाबाद 13. विवेकानन्द वी०आई०पी०, स्कूल यारी औरंगाबाद में आयोजित है। इस अवसर पर परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों का भीड़-भाड़ हो जाया करता है। जिसका अनुचित लाभ उठाकर असामजिक तत्वों द्वारा कदाचार मुक्त एवं शांति पूर्ण परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए समय रहते उक्त परीक्षा केन्द्रों पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से निषेधात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हैं।
मैं विजयन्त, अनुमंडल दण्डाधिकारी, औरंगाबाद (सदर) द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 05.03.2023 को पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक 500 गज की परिधि मे द0प्र0सं0 की धारा 144 लागू करते हुए निम्नांकित गतिविधियों को निषेधित करता हूँ।
- किसी भी व्यक्ति, छात्र, अभिभावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत भीड़-भाड़ एवं मजमा लगाना। 2. किसी भी व्यक्ति, छात्र, अभिभावक के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र की उपयोग किया जाना ।
- किसी भी व्यक्ति, छात्र, अभिभावक के द्वारा मादक द्रव्य का सेवन कर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुमना या भ्रमण करना। 4. किसी भी व्यक्ति, छात्र, अभिभावक के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में पटाखा को पटकना या छोड़ने का प्रयास किया जाना। 5. किसी भी व्यक्ति, या छात्र के द्वारा स्वच्छ परीक्षा के संचालन में कदाचार करने या कराने का प्रयास किया जाना।
- किसी भी परीक्षार्थी द्वारा प्रवेश पत्र के अलावे अन्य किसी प्रकार का कोई कागजात / सामान / पेजर / मोबाईल / फोन / ब्लूटूथ / मोबाईल हैण्ड वाच या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि परीक्षा भवन में लेकर प्रवेश करना / कोविड-19 महामारी के निर्देशों का उल्लंघन करना ।
- यह आदेश प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी / आरक्षी बल/चारात पार्टी एवं शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 188 के तहत दोषी होंगे तथा दंड के भागी होंगे। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मुहर से आज दिनांक 03.03.2023 को जारी किया गया।