Bihar : जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को नोटिस: दो निर्वाचन क्षेत्रों में नाम दर्ज होने पर निर्वाची पदाधिकारी ने मांग तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण
Magadh Express :-सासाराम: निर्वाचन पदाधिकारी, 209-करगहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम ने वरिष्ठ सदस्य, जन सुराज पार्टी, श्री प्रशांत किशोर को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस दैनिक समाचार पत्र “द इंडियन एक्सप्रेस” के कोलकाता-पटना संस्करण में दिनांक 28.10.2025 को प्रकाशित खबर के आधार पर दिया गया है, जिसमें उनके नाम के बिहार और पश्चिम बंगाल की निर्वाचक सूची में दर्ज होने की सूचना है।

नोटिस के अनुसार, प्रकाशित खबर में श्री प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल के भबानीपुर निर्वाचन क्षेत्र, मतगान केंद्र-संत हेलेन स्कूल, बीएलनीरानीबाग लेन में दर्ज है। इसके साथ ही, उनका नाम 209-करगहर विधान निर्वाचन क्षेत्र के भाग संख्या-367 (मध्य विद्यालय, कोनार, उ० भाग) क्र०सं०-621 में भी दर्ज है, जिसका मतदाता पहचान संख्या IJI3123718 है।
निर्वाचन पदाधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-17 का हवाला देते हुए बताया कि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-31 के तहत एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
श्री किशोर को निर्देश दिया गया है कि वे एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में अपने नाम की प्रविष्टि के संबंध में तीन दिनों के अंदर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।