औरंगाबाद : देव थाना के नरचि में चाची की हत्या मामले में काराधीन हत्यारोपी भतीजा दोषी करार
मगध एक्सप्रेस :- व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या 87/22, एस टी आर -90/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन हत्यारोपी भतीजा गया कुमार नरची देव को भादंवि धारा -302 में दोषी करार दिया है और सजा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -28/10/24 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विजेंद्र कुमार नरची देव ने 12/04/22 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि उसकी भाभी सोनवॉ देवी को उसके भतीजा गया कुमार ने लोहे के रड से हमला तब किया जब 12/04/22 सुबह 08 बजे देव से समान लाने गांव से सोनवॉ देवी जा रही थी।
रास्ते में अभियुक्त ने टेक कर परिवार के अन्य सदस्यों के उपस्थित में लोहे के रड से पैर पर मार कर गिरा दिया, उसके बाद सिर और सीने पर वार किया जिसमें महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई, तब अभियुक्त भाग गया घर के अन्य सदस्यों ने देव,सदर अस्पताल औरंगाबाद के बाद गया बेहतर इलाज के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में आमस में मृत्यु हो गई थी. मृतका का पोस्टमार्टम किया गया था, अभियुक्त पर आरोप पत्र 30/06/22 को आया था और आरोप गठन 29/09/22 को हुई थी, लोहे के रड को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि डाक्टर आलोक रंजन,आई ओ रामविलास प्रसाद यादव, मनोज कुमार पाण्डेय, परिवार सहित ग्रामीणो ने घटना के समर्थन में गवाही दी थी, घटना के कारण एक दिन पूर्व जमीन के बंटवारा में झगड़ा होना बताया गया था ।