औरंगाबाद :शादी के 14 महीने बाद दूसरी शादी के लिए पत्नी का करना चाहता था हत्या ,पोक्सो एक्ट की धारा – 4(1)में पति नितीश चौधरी दोषी करार

0

मगध एक्सप्रेस : व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज सुनील कुमार सिंह ने माली थाना कांड संख्या – 90/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी नितीश चौधरी पनवारा मदनपुर को दोषी ठहराया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि काराधीन बंदी अभियुक्त नितीश चौधरी को पोक्सो एक्ट की धारा – 4(1) में दोषी करार दिया गया है। अभियुक्त को ट्रायल के दौरान हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली, अभियुक्त को 02/03/24 को सज़ा सुनाई जाएगी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता की मां के प्राथमिकी का आवेदन पर 15/11/19 को आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से अग्रसरित किया गया था तत्पश्चात 25/11/19 को अभियुक्त के खिलाफ भादंवि धारा -366ए में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता को स्कूल जाते समय अभियुक्त ने अपहरण कर शादी कर ली थी शादी के चौदह माह बाद अभियुक्त दुसरी शादी करने के लिए पीड़िता का हत्या करना चाहता था इसकी भनक लगते ही पीड़िता ने परिवारवालों को खबर की और प्राथमिकी दर्ज करवाई,02/03/24 को पोक्सो एक्ट में दोषी को सज़ा सुनाई जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed