औरंगाबाद :ईंट भट्ठा के कारोबारियों पर वाणिज्य कर विभाग का कसा शिकंजा,सभी ईंट व्यवसायियों को GST में निबंधन लेना आवश्यक
Magadh Express:-वाणिज्य कर विभाग ने लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने एवं GST में कर की दर में हुए बदलाव एवं अन्य संबंधित नियमों में बदलाव पर व्यवसायियों तथा अधिवक्ताओं के साथ राज्य कर संयुक्त आयुक्त श्री सुनील कुमार के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शामिल व्यवसायियों एवं अधिवक्ताओं को GST में हुए नियम बलाव की चर्चा की गयी। श्री कुमार द्वारा बतलाया गया कि GST के नये प्रावधानों के तहत अब ईंट भट्ठे के व्यवसायियों को कम्पोजिशन स्किम से बाहर कर दिया गया है एवं इनका सलाना टर्नओवर की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है।
अर्थात अब सभी ईंट व्यवसायियों को GST में निबंधन लेना आवश्यक हो गया है। उन्होने यह भी बतलाया कि अब एसे ईंट व्यवसायी जो इनपुट की राशि दावा करते हैं उनको नये नियम के साथ 12 प्रतिशत कर का भुगतान करना है एवं जो व्यवसायी इनपुट का दावा नहीं करते हैं उनको 6 प्रतिशत कर का भुगतान करना है।
अंचल प्रभारी द्वारा की गयी एक आकलन के अनुसार सभी व्यवसायी को दो लाख पचीस हजार रू० का GST भुगतान करने का निदेश दिया गया। साथ ही उन्होने यह भी निदेश दिये कि व्यवसायी के द्वारा खनन विभाग में भुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि पर आर०सी०एम० के तहत 18 प्रतिशत की दर से GST अविलम्ब भुगतान कर दें। बैठक में शामिल सभी व्यवसायी एवं अधिवक्ताओं द्वारा लक्ष्य प्रप्ति में पुरा सहयोग करने का आश्वासन दिया गया।
उक्त बैठक में श्री सुशील कुमार सुमन, श्री मनोज कुमार पॉल, श्रीमती सरिता सिंह, श्री सुजित कुमार एवं श्रीमती बबीता कुमारी सभी राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा भी करदाताओं के समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का विस्तारपूर्वक समाधान किया गया। बैठक में औरंगाबाद जिले के ईट व्यवसायियों में अरविन्द सिंह, नरेश मेहता, धनन्जय सिंह, अजय सिंह, सत्येन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, भोला सिंह, उपेन्द्र मेहता, उमा मेहता तथा औरंगाबाद जिले के सी०ए०, विद्वान अधिवक्तागण, लेखापाल आदि उपस्थित थे।