बिहार के पटना में तीन दिनों तक धरना प्रदर्शन पर रोक ,नियुक्ति की माँग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर सोमवार को पुलिस ने किया था लाठीचार्ज
बिहार के पटना में अगले तीन दिनों तक गर्दनीबाग को छोड़कर किसी भी अन्य इलाके में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है । पटना में सोमवार को शिक्षक भर्ती को लेकर हुए हंगामे के बाद पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह के आदेश के बाद बिहार की राजधानी पटना में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पटना के डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड इलाके में तीन दिनों तक किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन नहीं किया जाएगा । पटना डीएम ने शख्ती से आदेश के पालन का निर्देश जारी किया है । इस दौरान सिर्फ गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन किया जा सकता है इसके अलावा किसी भी अन्य इलाकों में धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोमवार को शिक्षक भर्ती को लेकर हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है ।
नौकरी माँग रहे अभ्यर्थियों पर सोमवार को हुआ था लाठीचार्ज
बताते चलें कि सोमवार को शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार के कई जिलों से अभ्यर्थी पटना पहुँचे थे और पटना के डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे । पुलिस द्वारा मना करने के बाद भी अभ्यर्थी नही माने जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर जमकर लाठी बरसाया । पुलिस द्वारा किये गए इस बल प्रयोग में कई अभ्यर्थी चोटिल हुए है ।बिहार में सातवें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है और नियुक्ति की माँग को लेकर विभिन्न जिलों से शिक्षक अभ्यर्थी पटना पहुँचे थे जहाँ नियुक्ति तो नहीं मिली लेकिन लाठियां जरूर मिली । ऐसा कहने में जरा भी गुरेज नहीं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ अभ्यर्थियों द्वारा नौकरी माँगने पर नौकरी भले न मिले पर लाठियां जरूर मिलती है ।
नहीं मिलेगा धरना प्रदर्शन की अनुमति – डीएम
अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले में पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के मामले की जांच जारी है। इस संबंध में कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपील है कि वे उचित फोरम में अपनी बात रखें। साथ ही धरना-प्रदर्शन के लिए पहले से तय जगह पर ही प्रोटेस्ट करें। डीएम ने कहा कि 25 अगस्त तक गर्दनीबाग के अलावा पटना सदर अनुमंडल के किसी इलाके में धरना-प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं है।