औरंगाबाद:(नवीनगर)आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन करें प्रत्याशी, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई,देव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर मौन बने अधिकारी
संदीप कुमार
Magadh Express :औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड मुख्यालय के बहुउद्देशीय भवन परिसर में निर्वाचन अधिकारी तथा नगर पंचायत के प्रत्यासियो के साथ एक बैठक आयोजित की गयी। जिसमें निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन करें। इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।चुनाव में प्रत्याशी निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च न करें।चुनाव में खर्च पार्षद को कुल 20000 बीस हजार रुपए मात्र खर्च करना है। मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को 1,40000 एक लाख चालीस हजार रुपए खर्च करना है।
चुनाव में प्रचार के लिए वार्ड पार्षद एक चार चक्का वाहन अथवा दो बाइक का अनुमति है। मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए चार बाइक अथवा दो चार चक्का वाहन की अनुमति है। निर्वाची पदाधिकारी ने उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान अपनाये जाने वाले नियम-प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए उसपर अमल करने की सख्त हिदायत दी। उनके द्वारा बताया गया कि धर्म संप्रदाय की बातें नहीं की जाए तथा किसी धार्मिक अथवा उपासना स्थल को चुनाव प्रचार का स्थान नहीं बनाया जाए। पोस्टर, बैनर अथवा अन्य प्रचार सामग्री में प्रकाशन के नाम का उल्लेख अवश्य किया जाए वहीं मतदाताओं को रिश्वत उपहार अथवा ऐसी किसी चीज न दी जाये।
उन्होंने ने बताया कि नगर पंचायत चुनाव में किसी राजनीति दल के नाम अथवा उसके झंडे का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी सरकारी भवन अथवा उसकी दीवार पर किसी उम्मीदवार अथवा उसके समर्थन द्वारा प्रचार सामग्री नहीं लगायी जाए। सभा आदि आयोजित करने से पूर्व संबंधित अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना व पुलिस को सूचित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा ध्वनि विस्तार यंत्र के लिए अनुमित लेना आवश्यक है व रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक इसका प्रयोग वर्जित है। जुलूस निकाले जाने से पूर्व अनुमति जरूरी है जिसके लिए जुलूस निकालने के स्थान, समय, तिथि व मार्ग का जिक्र भी आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन परिणाम के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय का विवरण फार्म निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य नियम-प्रावधानों से उम्मीदवारों को अवगत कराते हुए निर्वाची पदाधिकारी ने उनसे इनका अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की। उप निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी देवानंद कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव का आय व्यय सीमा के अंदर करना है।प्रशिक्षण शिविर में शामिल सुशील कुमार सुमन राज्य कर आयुक्त औरंगाबाद,सरिता सिंह राज्य कर सहायक आयुक्त औरंगाबाद,यस्वंत सिंह अंकेक्षण ब्वय कोषांग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।इस बैठक में उपस्थित निर्वाचन में प्रतिनियुक्त शिक्षक धनंजय कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह,आनंद कुमार सिंह,संतोष कुमार,रमेश कुमार,श्याम सुंदर पाठक,बेंकटेश रमण समेत प्रत्याशी मौजूद थे।
वहीं देव में नगर पंचायत को लेकर 18 दिसंबर को मतदान होना है ।प्रत्याशी पूरे जोड़ तोड़ के साथ प्रचार में लगे हुए है ।इसी बीच सरकारी बिजली के खंभे,पौराणिक धरोहरों पर भी प्रत्याशियों के पोस्टर आम है ।कानफाड़ू आवाज में एक एक प्रत्याशियों के पांच पांच वाहन निरंतर सड़क पर घूम रहे है लेकिन आदर्श आचार संहिता पालन का जिम्मेवारी लिए अधिकारियों को देव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का कोई भी मामला नही दिख रहा है ,यही कारण है कि प्रत्याशी रात्रि के अधिक समय तक कानफाड़ू आवाज में बाजा बजाते प्रचार वाहन खूब दिख रहे है । वहीं चुनाव को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं दिख रहे है यही कारण है कि देव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन आम है ।