Aurangabad:मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, देव के विरुद्ध F.i.r करने का निर्देश
Magadh Express :औरंगाबाद जिले में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, देव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश का आदेश दिया गया है ।
मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत जारी कार्यों में गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य से विमुखता का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, देव प्रखंड के प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीनता बरती गई, साथ ही वरीय पदाधिकारी के निर्देशों की बार-बार अवहेलना की गई।
प्रखंड विकास पदाधिकारी, देव द्वारा जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 03.07.2025 को श्री जितेन्द्र सिंह निर्धारित समय से काफी विलंब से अपराह्न 2:00 बजे कार्यालय पहुंचे। जब उनसे इस बाबत पूछताछ की गई, तो उन्होंने अनुशासनहीन आचरण करते हुए आपत्तिजनक व्यवहार किया एवं प्रखंड कार्यालय में अनुचित वातावरण उत्पन्न किया।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पदाधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य में योगदान देना अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13(ग)(ग) के अंतर्गत ऐसे सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण एवं अनुशासन के अधीन माने जाते हैं।
श्री जितेन्द्र सिंह के व्यवहार को देखते हुए जिला पदाधिकारी श्री श्रीकान्त शास्त्री (भा.प्र.से.) द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। उनके निर्देशानुसार, इस अनुशासनहीनता, लापरवाही एवं निर्वाचन कार्यों में विघ्न डालने के आरोप में श्री जितेन्द्र सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, देव के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद को दिया गया है।जिला प्रशासन निर्वाचन कार्यों की निष्पक्षता एवं शुचिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
