औरंगाबाद :29/06/13 को बीमा हुई थी, वैधता -28/06/14 तक ,16/06/14 को गाड़ी चोरी,उपभोक्ता न्यायालय ने दिलाई क्षतिपूर्ति

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मगध एक्सप्रेस :-औरंगाबाद उपभोक्ता अदालत ने वाद संख्या -18/16 में सूचक संजय कुमार दधपी मदनपुर को न्याय दिलाया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद सूचक को उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह द्वारा तीन लाख सत्तर हजार का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चेक अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह के उपस्थित में प्रदान कि। गई।


अधिवक्ता ने बताया कि सूचक का महिंद्रा बोलोरो मैक्सी ट्रक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 29/06/13 को बीमा हुई थी, वैधता -28/06/14 तक था,16/06/14 को गाड़ी चोरी हो गई, मदनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, आरोप पत्र में घटना को सत्य पाया गया था, सूचक द्वारा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम दावा किया गया था, इंश्योरेंस कंपनी भुगतान में टालमटोल कर रही थी,सूचक द्वारा मजबूर हो कर उपभोक्ता अदालत में वाद दाखिल किया गया था।

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