औरंगाबाद : पति पत्नी के काम पर जाने के बाद बच्ची के साथ करता था गंदा काम ,अभियुक्त को भादंवि धारा -376 और 4 पोक्सो एक्ट में 12 साल सश्रम कारावास और पच्चीस हजार जुर्माना,जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास की सजा

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मगध एक्सप्रेस :- व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज सुनील कुमार सिंह ने फेसर थाना कांड संख्या -104/19, जी. आर -56/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त जोगिंदर राम फेसर को
कठोरतम कारावास की सजा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 21/02/24 को दोषी करार दिया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था.आज सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त जोगिंदर राम फेसर को भादंवि धारा -376 और 4 पोक्सो एक्ट में 12 साल सश्रम कारावास और पच्चीस हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी।

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने आगे बताया कि न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद जिला कल्याण विभाग के माध्यम से पीड़िता को तीन लाख रूपए मुआवजा दिलाएं, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक 17/10/19 को प्राथमिकी में बताया था कि हम प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ काम करने गांव चले जाते थे, हमारी अनुपस्थिति में अभियुक्त मेरे घर में घुसकर मेरी बच्ची के साथ गंदा काम करता था और किसी को बताने पर जान से मार देने कि धमकी देता था इसकी जानकारी भतीजी से मिली थी,

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