औरंगाबाद :[देव] अवैध रूप से संचालित है मानिक ईंट उद्योग ,खान निरीक्षक ने दर्ज कराई प्राथमिकी

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मगध एक्सप्रेस :-औरंगाबाद जिले के खान निरीक्षक ने देव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत संचालित मानिक ईंट उद्योग मौजा- भटकुर थाना देव, अचल- देव में किये गये स्थल निरीक्षण के क्रम में मेसर्स भानिक ईंट उद्योग प्रो०- श्री उपेन्द्र कुमार पिता- श्री विजय यादव, ग्राम- विशुनबाँध थाना देव, जिला- औरंगाबाद का जाँच / निरीक्षण किया गया। जाँच के क्रम में वहाँ मौजूद मुंशी से एवं दूरभाष पर भट्ठा मालिक से पूछ-ताछ में किसी भी प्रकार का वैध कागजात (जो ईट भट्टा संचालन के लिये आवश्यक हो) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही ईट सत्र 2022-23 में समेकित स्वामिस्व जमा किये बिना एवं अधिसूचित सक्षम प्राधिकार से निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बिहार पटना से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र सहमति आदेश एवं अन्य विहित अपेक्षित दस्तावेज बिना समर्पित किये अवैध रूप से लघु खनिज मिट्टी का उत्खनन एवं निष्कासन कर ईट चिमनी भट्टा का संचालन किया जा रहा है।

जिससे सरकारी राजस्व की क्षति के साथ साथ पर्यावरण की क्षति हो रही है, जो MMDR एक्ट 1957 की धारा 04 (1A) का उल्लंघन है, जो धारा 21 के तहत दण्डनीय है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 का भी उल्लंघन बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2019 के नियम 11. 34 एवं 38 का उल्लंघन है, एवं उक्त नियमावली के यथा संशोधित नियमावली 2021 के नियम 56 तथा भा०द०वि० की धारा 379 के तहत दण्डनीय है।इसलिए भादवी की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाई की जाय। देव थाना में आवेदन आने के बाद देव थानाध्यक्ष मनोज कुमार पाण्डेय ने बताया कि खान निरीक्षक के आवेदन के बाद इस मामले में काण्ड संख्या 108 /23 दर्ज कर भादवी की सुसंगत धाराओं प्राथमिकी दर्ज की गई है, वरीय पदाधिकारियों के निर्देश के बाद कार्यवाई की जायेगी।

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