औरंगाबाद :नगर परिषद, दाउदनगर के क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू ,9 मई से 17 मई तक नामांकन ,9 जून को होगा मतदान

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मगध एक्सप्रेस :-राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या-1405 दिनांक 04.05.2023 के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2023 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही औरंगाबाद जिला अर्न्तगत नगर परिषद, दाउदनगर के क्षेत्र में आदर्श आचार संहित लागु हो गयी है। औरंगाबाद जिला के नगर परिषद, दाउदनगर क्षेत्र का चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार कार्यक्रम निम्नवत् है :-

नगर परिषद, दाउदनगर के संबंधित वार्ड की निर्वाचक सूची में नाम होना अनिवार्य संवीक्षा की प्रथम तिथि को उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र 12 में दाखिल किया जाएगा नाम निर्देशन पत्र में अभ्यर्थी को एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक आवश्यकता होगी।मुख्य पार्षद / उपमुख्य पार्षद पद के लिए संबंधित नगरपालिका के किसी वार्ड का निर्वाचक होना अनिवार्य है। पार्षद पद के प्रस्ताव एवं समर्थक के लिए संबंधित नगरपालिका के संबंधित वार्ड का निर्वाचक होना अनिवार्य है।

अभ्यर्थी हेतु निरर्हता के मुख्य बिन्दु :-

किसी ऐसे संस्था में सेवारत हो जिसे केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता मिलती हो । दिनांक 04.04.2008 के बाद अभ्यर्थी को दो से अधिक जीवित संतान हो परन्तु जुड़वा संतान होने पर निर्धारित संख्या में बढ़ोतरी होती है तो उस स्थिति में उक्त निरर्हता लागू नहीं होगी। यानि 2008 के पूर्व में जन्म लेने वाले संतान की संख्या दो से अधिक हो परन्तु 04.04.2008 के बाद कोई संतान जन्म नहीं लिया हो तो वह चुनाव लड़ सकता है।

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