औरंगाबाद: बेढ़नी में नवजात का मिला भ्रूण,भ्रूण हत्या जघन्य अपराध
Magadh Express:-औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के बेढ़नी गांव स्थित पंचायत भवन के पास एक पेड़ के नीचे फेंका गया अविकसित शिशु का भ्रूण मिलने से गांव में सनसनी फ़ैल गई है । थानाध्यक्ष मनोज कुमार पाण्डेय ने बताया कि जिस शिशु का भ्रूण बरामद किया गया है वो अविकसित है , सूचना मिलने पर भ्रूण को बरामद कर सदर अस्पताल भेज दिया गया है ,मामला की जांच की जा रही है ।
बताते चलें कि समाज में यह कुव्यवस्था है कि अगर गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है तो ठीक है परन्तु अगर वह लड़की है तो उसका गर्भपात करवा दिया जाता है अर्थात् माता की कोख में ही लड़की को मार दिया जाता है। इस माता की कोख में लड़की को मारने को ही कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं।
इस कन्या भ्रूण हत्या के कारण ही देश में लिंग अनुपात दिन-प्रतिदिन कम हो रहा है।भारतीय दंड संहिता की धारा 315 शिशुहत्या को 0-1 वर्ष की आयु के शिशु की हत्या के रूप में परिभाषित करती है। संहिता इस परिभाषा का उपयोग शिशुहत्या और बच्चों के खिलाफ कई अन्य अपराधों, जैसे भ्रूण हत्या और हत्या के बीच अंतर करने के लिए करती है।