औरंगाबाद में शीतलहर का कहर: DM अभिलाषा शर्मा ने स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जारी किया सख्त आदेश, जानें नई समय-सारणी

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औरंगाबाद। जिले में बढ़ते कनकनी और भीषण शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जनस्वास्थ्य, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा (IAS) ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

​भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश के बाद अब स्कूलों के संचालन के समय में बड़ा बदलाव किया गया है।

कक्षा 5वीं तक स्कूल पूरी तरह बंद

​जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार, औरंगाबाद जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षा पाँचवीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 08 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

कक्षा 6ठी से 12वीं के लिए बदला समय

​बड़ी कक्षाओं (6ठी से 12वीं) के छात्रों के लिए भी प्रशासन ने राहत दी है। आदेश के मुताबिक:

  • ​सुबह 11:00 बजे से पहले और शाम 03:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
  • ​यानी कक्षाएं केवल पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी।

परीक्षाओं पर क्या होगा असर?

​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यालयों में परीक्षा के उद्देश्य से विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, वे इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। हालांकि, स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि आदेश का अक्षरशः पालन हो।

समीक्षा के बाद लिया जाएगा अगला निर्णय

​जिलाधिकारी ने कहा है कि ठंड और मौसम की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जा रही है। यदि परिस्थितियां और प्रतिकूल होती हैं, तो आगे की छुट्टियों या समय में बदलाव पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल, सभी संस्थान संचालकों को नियमों का उल्लंघन न करने की हिदायत दी गई है।

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