औरंगाबाद में बालू और फ्लाई ऐश माफियाओं पर प्रशासन का ‘हंटर’: गीले बालू के परिवहन पर 25 हजार का जुर्माना, ओवरलोडिंग पर भी बड़ी कार्रवाई

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औरंगाबाद: जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब आर-पार के मूड में कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के कड़े निर्देश पर शुक्रवार (28 नवंबर) को सदर एसडीएम संतन कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने बारूण, नवीनगर, और कुटुंबा थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस कार्रवाई से अवैध परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया है।

गीला बालू ले जा रहे ट्रक पर बड़ी कार्रवाई

जांच अभियान बारूण-नवीनगर पथ और नवीनगर-अंबा पथ पर चलाया गया। इस दौरान टीम ने कुल 17 वाहनों की जांच की। धामनी के पास जांच के दौरान एक ट्रक (UP42CT7084) में नियमों का उल्लंघन कर गीला बालू (Wet Sand) ले जाते हुए पाया गया। गीले बालू के परिवहन से सड़क को होने वाले नुकसान और नियमों की अनदेखी पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए उक्त ट्रक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि, जांच में मिले अन्य 5 बालू लदे वाहनों के चालान वैध पाए गए।

फ्लाई ऐश वाहनों पर 1.20 लाख तक का जुर्माना

प्रशासन की रडार पर सिर्फ बालू ही नहीं, बल्कि फ्लाई ऐश (Fly Ash) का परिवहन करने वाले वाहन भी रहे। जांच दल ने 12 फ्लाई ऐश वाहनों की गहनता से जांच की। इनमें कई वाहन ओवरलोडेड पाए गए, तो कई प्रदूषण और फिटनेस मानकों पर फेल साबित हुए।

नियमों का उल्लंघन करने वाले इन वाहनों पर 12,500 रुपये से लेकर 1,20,500 रुपये तक का भारी-भरकम आर्थिक दंड लगाया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़कों पर दौड़ते ‘यमराज’ यानी अनफिट और ओवरलोडेड वाहनों को बख्शा नहीं जाएगा।

इन अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

इस हाई-प्रोफाइल छापेमारी अभियान में सदर एसडीएम के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO), अपर जिला परिवहन पदाधिकारी (ADTO), खान निरीक्षक और बारूण, बड़ेम ओपी, नवीनगर, कुटुंबा व अंबा थाने की पुलिस टीम शामिल थी।

प्रशासन की चेतावनी: सुधर जाएं, वरना होगी जेल

जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ यह अभियान थमने वाला नहीं है। भविष्य में कार्रवाई और तेज होगी। अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन मालिक पर बिना किसी रियायत के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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