Aurangabad:बारुण थाना कांड संख्या171/23 में सुनवाई,दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

0
व्यवहार न्यायालय

Magadh Express:-औरंगाबाद पुलिस के द्वारा आम नागरिकों को न्याय दिलाने का सफल प्रयास के तहत दुष्कर्म के कांड में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय औरंगाबाद ने 20 वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है ।

दिनांक-24/04/2023 को बारुण थाना में दुष्कर्म मामले में पीड़िता के पिता के द्वारा 01 अभियुक्त के खिलाफ एक लिखित आवेदन दिया गया था। इस संदर्भ में बारुण थाना कांड संख्या-171/23, दिनांक-24/04/2023 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया गया था।

औरंगाबाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान एवं ह्यूमन इनटेलीजेन्स की मदद से घटना के प्रत्येक विन्दु पर बारीकी से साक्ष्य संकलन एवं गवाहों का बयान अंकित कर काण्ड दैनिकी तथा आरोप पत्र माननीय न्यायलय में विचारण हेतु समर्पित किया।

आज दिनांक-14.02.2025 को स्पेशल पी०पी० शिवलाल मेहता के द्वारा सूचना दिया गया कि इस काण्ड में श्रीमान् लक्ष्मीकांत मिश्रा ए०डी० जे० सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट द्वारा बारुण थाना कांड संख्या-171/23 में एक अभियुक्त को भा०द०वी० धारा-363 में पांच वर्ष सजा एवं 10 हज़ार रुपए आर्थिक दण्ड और धारा-366 में सात वर्ष सजा एवं 20 हज़ार रुपए आर्थिक दंड एवं धारा 376 (3) तथा पॉक्सो एक्ट 4,6 दोनो में 20-20 वर्ष सजा एवं 30 हज़ार रुपए आर्थिक दंड दिया गया है। आर्थिक दण्ड नहीं देने पर सभी में तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed