Aurangabad:मारपीट के काण्ड में 03 महिला समेत 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय औरंगाबाद ने कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा सुनाई
Magadh Express:-औरंगाबाद पुलिस के द्वारा आम नागरिकों को न्याय दिलाने का सफल प्रयास। मारपीट के काण्ड में 03 महिला समेत 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय औरंगाबाद ने कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा सुनाई है । इस कांड के वादी द्वारा मुफ्फसिल थानांतर्गत उनके भाई-बहन के साथ जमीनी विवाद में गाली-गलौज करते हुए बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर देने के संदर्भ में मुफ्फसिल थाना कांड संख्या-110/16 के अंतर्गत अभियुक्तों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी।
औरंगाबाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान, हायूमन इनटेलीजेन्स, घटनस्थल का निरीक्षण, FSL टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवई पूर्ण करते हुए वादी एवं साक्षियों का बयान तथा चिकित्सीय जाँच रिपोर्ट एवं FSI. रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन कर कांड दैनिकी में अंकित करते हुए अद्यतन काण्ड दैनिकी तथा आरोप पत्र माननीय न्यायलय में विचारण हेतु समर्पित किया।
आज दिनांक-13.01.2025 को ए0पी0पी0 कामता प्रसाद सिंह के द्वारा सूचना दिया गया कि इस काण्ड में श्रीमान् ADJ-3 सुनिल कुमार सिंह द्वारा मुफ्फसिल थाना कांड संख्या-110/16, में सुनवाई पूर्ण करते हुए साक्ष्यों, अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक दृष्टांतों से सहमत होते हुए अभियुक्त मंसूर आलम, सहनवाज खातून, शफिहन खातून, प्रवीण खातून नेहुटी को दोषी मानते हुए धारा-325/149 भा०द०वि० के तहत तीन साल की सजा और दस हजार रूपये का जुर्माना, धारा-147 भा0द0वि0 के तहत एक साल की सजा और पाँच हजार रूपये का जुर्माना, थारा-323/149 भा0द0वि0 के तहत एक साल की सजा एवं एक हजार रूपये का जुर्माना से दंडित किया गया है।