औरंगाबाद :बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम सह शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साथ ही लैंगिक हिंसा की दी गई जानकारी
मगध एक्सप्रेस :-औरंगाबाद जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास निगम, औरंगाबाद के तत्वाधान में आज दिनांक 03-12- 24 को प्रखंड कुटुंबा के रिश्यप में महिला सुपरवाइजर के सहयोग से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम सह शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साथ ही लैंगिक हिंसा के बारे में उपस्थित महिलाओं को बताया गया की बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अनुसार लड़की की आयु 18 वर्ष से कम हो और लड़का की आयु 21 वर्ष से कम हो तो यह बाल विवाह के श्रेणी में आएगा। जिसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 2 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है.
साथ ही कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने हेतु बच्चियों को बताया गया की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध है। शिकायत करने के लिए अपने कार्यालय स्थित आंतरिक समिति से संपर्क करें या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के SHe-Box पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181 के बारे में जानकारी दी गयी । साथ ही जिला हब कार्यालय के योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।