Aurangabad : जिला जज ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निस्तारण हेतु जागरूकता रथ को किया रवाना
Magadh Express :- औरंगाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री राज कुमार द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रांगन से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु जिले के सुदरवर्ती क्षेत्रों के लोगो को जागरूक करने के लिए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित वैन को हरि झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, सुकुल राम सहित कई न्यायिक पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जिला जज ने इस अवसर पर बताया कि दिनांक 14-09-2024 को आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा न सिर्फ शहर एवं कस्बो के लोगो मिले बल्कि जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो तक पहुंचे, इस उद्देश्य के लिए यह जागरूकता रथ कारगार साबित होगा।
जिला जज ने इस अवसर पर यह बताते हुए कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है और इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सभी शमनीय वादों का निस्तारण एवं बैंक से सम्बन्धित वादों का निस्तारण निश्चित किया गया है। इस पर जिला जज ने औरंगाबाद जिला के वासियों से अपील किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने से सम्बन्धित सुलहनीय वादों का निस्तारण करायें और बैंक से सम्बन्धित जो भी बकाया राशिया है जो भी संभव हो उनका निदान किया जायेगा और बैंक के पदाधिकारियों द्वारा पूरा सहयोग किया जायेगा। यह रथ जिले के सभी प्रखण्डों के साथ-साथ समस्त ग्रामीण क्षेत्रों तक जायेगा एवं लोगो को हर तरह के सुलहनीय वादों के साथ-साथ बैंक ऋण से सम्बन्धित का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करने के लिए प्रेरित करेगा।
जागरूकता रथ रवाना के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारिया अन्तिम चरण में है और अधिक से अधिक लोगो को इसकी जानकारी उपलब्ध हो इसके लिए जागरूकता रथ के साथ-साथ सोशल मीडिया, समाचार-पत्र, तथा अन्य कई माध्यमों से लोगो से यह अपील किया जा रहा है कि वे अपने सुलहनीय वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करायें।
इस अवसर पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक के साथ-साथ अन्य प्रबन्धक उपस्थत रहें। इस अवसर पर उनके द्वारा कहा गया कि समस्त शाखा प्रबन्धको को यह निर्देष दिया गया है कि ऋण वाद से जुड़े मामलों का निस्तारण दिये गये दिशा-निर्देश के तहत करें एवं पक्षकारो को किसी तरह की परेशानी न हो। अगर कोई समस्या हो या पक्षकार को काउन्सेलिंग की आवष्यकयता हो तो वे तत्काल उन्हें प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क करने अथवा प्राधिकार तक लाने में सहयोग करें।
उनके द्वारा बताया गया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न ऋण वादों में लगभग चार हजार नोटिस पक्षकारो को प्रेषित की गयी है तथा बैंक के द्वारा विभिन्न प्रकार की ऋणों में विभिन्न तरह की छूट बैंक के द्वारा प्रदान की जा रही है जिन व्यक्तियों को अपने ऋण से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण छूट के तहत कराना है तो वे अपने शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क करें चाहे उन्हें नोटिस प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं हुआ है। इनके द्वारा कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग जानकारी तथा जागरूकता के अभाव में इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं परन्तु प्रचार-प्रसार के लिए निकला जागरूकता रथ इन्हें सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायेगा।