औरंगाबाद :पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी विधि विवादित किशोर दोषसिद्ध

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मगध एक्सप्रेस :-आज़ किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी सुशील प्रसाद सिंह ने 2022 के एक मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए एक विधि विवादित किशोर को दोषी पाया, अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि विधि विवादित किशोर को आज भादंवि धारा -376 (ए)( बी) और 4 पोक्सो एक्ट में आज दोषी पाया गया और तीन साल के लिए किशोर को स्पेशल होम भेज दिया गया है।

आज निर्णय में डाक्टर और आई .ओ सहित आठ गवाही और एफ. एस. एल .रिपोर्ट तथा मेडिकल रिपोर्ट अहम भूमिका निभाई, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के मां ने 11/08/22 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि उनकी पांच साल की बच्ची के साथ 15 साल के किशोर ने रेप किया था, विधि विवादित किशोर पर 29/11/22 को आरोप गठन किया गया था। विधि विवादित किशोर पर्यवेक्षण गृह गया में संसिमित था दोषसिद्ध किए जाने के बाद स्पेशल होम पटना भेजा गया है।

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