औरंगाबाद :प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध 17/0 एवं उपप्रमुख के विरुद्ध 16 /01 से अविश्वास प्रस्ताव हुआ पारित

0

मगध एक्सप्रेस :औरंगाबाद जिले के रफीगंज में वृहस्पतिवार को 33 सदस्यीय पंचायत समिति में प्रखंड प्रमुख गीता सिंह के विरुद्ध 17-0 एवम उपप्रमुख रजन्ति देवी के विरुद्ध 16 -01 से अविश्वास प्रस्ताव पारित  हो गया।वीडियो सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति उपेन्द्र कुमार दास ने बताया कि शुक्रवार को प्रखंड प्रमुख एवम उपप्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार विमर्श एवम मतदान हेतू बैठक आयोजित की गई।बैठक में 33 सदस्यों में कुल 19 सदस्य ही बैठक में शामिल हुए।प्रखंड प्रमुख गीता सिंह एवम उपप्रमुख रजन्ति देवी  बैठक में शामिल नहीं हुए।अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान कराया गया।प्रेक्षक सह अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की उपस्थिति में मतदान कराया गया।मत मतपत्रों की गिनती के दौरान 02 मत रद्द पाया गया।

प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 17 मत एवम विपक्ष में एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ।उप प्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 16 मत एवम विपक्ष में 01 मत प्राप्त हुआ।विधि व्यवस्था के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी  सह दंडाधिकारी मिलन कुमार एवम थानाध्यक्ष गुफरान अली प्रतिनियुक्त थे।बताया जाता है कि 6जनवरी को 15 पंचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रमुख गीता सिंह एवं उप प्रमुख रजंती देवी के विरुद्ध अविश्ववास हेतु पत्र दिया गया। प्रमुख द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवम मतदान हेतू 28 जनवरी तक तिथि का निर्धारण नहीं किया गया।

29 जनवरी को पुनः 15 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवम मतदान हेतु 08 फरवरी को बैठक बुलाने हेतु हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को सौंपा।  इसी आलोक में  8 फरवरी को बैठक हेतु तिथि निर्धारित किया गया था। इससे पूर्व प्रखंड प्रमुख  एवं उपप्रमुख के विरुद्ध 11 सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव पत्र  विगत 30 दिसंबर 2023 को प्रमुख को सौंपा गया था। लगभग एक सप्ताह की अंदर ही तीन सदस्य ने शपथ पत्र देते हुए बताया कि अविश्वास प्रस्ताव में मेरा हस्ताक्षर नहीं है।अविश्वास प्रस्ताव पत्र में मेरा हस्ताक्षर फर्जी है।

क़रीब दो दिन बाद उपप्रमुख ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान हेतु 20 जनवरी 2024 को तिथि निर्धारित करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को बैठक बुलाने का आग्रह किया। इसी बीच प्रमुख ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद आदेश पारित करते हुए जिला पदाधिकारी औरंगाबाद को अग्रेतर सुनवाई करते हुए तथा उचित निर्णय लेने का आदेश दिया। जिला पदाधिकारी ने सुनवाई करते हुए 30.12.23 को दिये गये अविश्वास प्रस्ताव संबंधित आवेदन पत्र को खारीज किया गया था। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *