औरंगाबाद :हसपुरा में गैर मजरूआ मालिक झील खाता की भूमि की जमाबंदी रद्द,8 एकड़ 17 डिसमिल सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश
मगध एक्सप्रेस :- अपर समाहर्ता, औरंगाबाद द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 120/2022-23, 121/2022-23 122/2022-23 एवं 123/2022-23 पर आदेश पारित करते हुए गैर मजरूआ मालिक झील खाता की भूमि की जमाबंदी रद्द कर दिया गया।उक्त जमाबंदी रद्द वाद अंचल अधिकारी, हसपुरा द्वारा संधारित करने के पश्चात जमाबंदी रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अपर समाहर्ता कार्यालय में भेजा गया था। उक्त भूमि अंचल हसपुरा के अंतर्गत मौजा-अमझर शरीफ, थाना संख्या-29 के खाता संख्या-140, प्लॉट संख्या-1049, कुल रकबा 26 एकड़ 15 डिसमिल की है जिसमें से 8 एकड़ 17 डिसमिल भूमि पर वाद संधारित था जो कि गैर मजरूआ मालिक किस्म झील खाते की है।अंचल अधिकारी द्वारा उक्त भूमि की जांच राजस्व कर्मचारी से करवाया गया एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के पश्चात जमाबंदी रद्दीकरण हेतु अनुशंसा सहित अपर समाहर्ता कार्यालय को प्राप्त हुआ था। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के खंड 9 के अंतर्गत अपर समाहर्ता को जमाबंदी रद्दीकरण की शक्ति प्राप्त है।
इस संदर्भ में अपर समाहर्ता द्वारा विपक्षी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। परंतु विपक्षी अपना पक्ष रखने में असफल रहे। उक्त भूमि सर्वे खतियान में गैर मजरूआ मालिक किस्म झील है। माननीय उच्च न्यायालय ने CWJC संख्या 9692/2015 में आदेश पारित करते हुए जल क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही वाद ग्रस्त भूमि का जमाबंदी कायम करने संबंधी कोई सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अंचल अधिकारी, हसपुरा के अनुशंसा के आलोक में अपर समाहर्ता द्वारा उक्त वादों में श्री प्रेम कुमार, श्रीमती कुमार अमरावती, श्री अरविंद कुमार एवं श्री शशि रंजन कुमार के नाम से चल रही जमाबंदी रद्द करते हुए कुल 8 एकड़ 17 डिसमिल सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश किया।अपर समाहर्ता महोदय ने बताया कि उनके न्यायालय में और भी जमाबंदी रद्दीकरण के वाद प्राप्त हुए हैं जिन पर यथा शीघ्र फैसला लिया जाएगा।