औरंगाबाद : रफीगंज /रिसियप /नवीनगर /बारुण /में शराब के खिलाफ अभियान ,भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जप्त ,सोन दियारा में भट्टी धवस्त

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मगध एक्सप्रेस :-औरंगाबाद जिला के रफीगंज थाना द्वारा मद्यनिषेध अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए टेम्पू के ऊपर बनाये बॉक्स से कुल 84.405 लीटर विदेशी बरामद करते हुए शराब एवं टेम्पू को जप्त किया गया।साथ ही शिवलोक कुमार, पिता -शिवपूजन सिंह, ग्राम -इमामगंज बेला, थाना -ओबरा, जिला -औरंगाबाद को गिरफ्तार किया गया है।संदर्भ में रफीगंज थाना कांड संख्या-92/23, दिनांक -04/03/23, धारा -30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन)अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई जारी है।

वहीँ रिसियप थाना द्वारा मद्यनिषेध अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 6.66लीटर देशी शराब एवं 3.06 लीटर विदेशी शराब बरामद/जप्त किया गया है। संदर्भ में रिसियप कांड संख्या -32/23, दिनांक -03/03/23, धारा -30(a)बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई जारी है।

नवीनगर थाना द्वारा मद्यनिषेध अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 60 लीटर देशी महुआ शराब के साथ सूचित राम, पिता -स्व. कपिलदेव राम, ग्राम -हजारी बभनसोता, थाना -नवीनगर, जिला -औरंगाबाद को गिरफ्तार किया गया।संदर्भ में नवीनगर थाना कांड संख्या -89/23, दिनांक -04/03/23, धारा -30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन)अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई जारी है।

वहीँ बारुण थाना द्वारा मद्यनिषेध अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 11.34 लीटर देशी शराब एवं 01 टेम्पू बरामद/जप्त किया गया है।संदर्भ में बारुण थाना कांड संख्या 92/23, दिनांक -04/03/23, धारा -30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन)अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई जारी है।

वहीँ औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला के बारुण थाना पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के सोन दियारा में अवैध शराब के विरुद्ध छापामारी कर करीब 10000 लीटर महुआ जावा पास यथास्थान विनष्ट कर दिया है। बारुण थाना पुलिस टीम द्वारा मद्यनिषेध अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए थानान्तर्गत सोन दियारा क्षेत्र में छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में करीब 10000 लीटर महुआ जावा पास जप्त कर यथास्थान विनष्ट किया गया।संदर्भ में बारुण थाना कांड संख्या -90/23, दिनांक – 02/03/23, धारा 30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर अनुसन्धान जारी है।

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