औरंगाबाद :छेड़खानी के आरोपी को तीन साल की सजा और तीन हजार जुर्माना

0

मगध एक्सप्रेस :- व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने रफीगंज थाना कांड संख्या 165/13 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त आंनद कुमार केराप रफीगंज को भादंसं धारा 354 में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और तीन हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग के मां ने दर्ज कराया था जिसमें बताया था कि माता पिता के अनुपस्थिति में अभियुक्त घर में गलत नीयत से घुसकर हमारी लड़की से छेड़छाड़ करते हुए एक कमरे में ले जाने लगा, लड़की के चिल्लाने पर बेटा भतीजा के आते देख अभियुक्त भाग गया. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 09 साल पहले27/08/13 को दर्ज कराई गई थी,संक्षान06/03/14 को लिया गया, आरोप गठन 27/08/14 को हुआ था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस साल त्वरित विचारण वादों के निष्पादन में तेजी आ रही है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *