औरंगाबाद:किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने फेसर थानाध्यक्ष,खुदवा थानाध्यक्ष और दोनो बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को सदेह बुलाया,मामला गंभीर

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Magadh Express:-आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने महिला थाना कांड संख्या 24/21 में सुनवाई करते हुए फेसर थाना प्रभारी और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी फेसर को आदेश दिया है कि दो दिन के भीतर इस मामले में नामजद किशोर और उसके पिता को किशोर न्याय परिषद में प्रस्तुत करे, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में 12/08/22 को फेसर थाना को नोटिस भेजकर किशोर को प्रस्तुत करने को कहा गया था किन्तु आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो न्यायालय के आदेश का अवमानना है .

इसलिए थानाध्यक्ष और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी 18/11/22 को सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण परिषद में समर्पित करे , अधिवक्ता ने बताया कि मामला जघंन्य हैं जो पोक्सो और भादंसं धारा 376 से सम्बंधित है जिसमें किशोर के अनुपस्थिति से वाद लम्बित चला आ रहा है

किशोर आचरण रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों —-परिषद
आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने खुदवा थाना कांड संख्या 24/15 में सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष खुदवा और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी खुदवा को शौकोज किया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि किशोर न्याय ऐक्ट धारा 74 में विधि विवादित किशोर का आचरण रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करना है जबकि इस वाद के सम्बंधित धारा का उल्लेख करते हुए आचारण प्रमाण पत्र थाना द्वारा निर्गत किया गया है जो कि किशोर न्याय अधिनियम का उलंघन है .

आपकी इस लापरवाही और कर्त्तव्यहिनता पर किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद किशोर न्याय अधिनियम के धारा 93 के अंतर्गत राज्य सरकार को उचित कार्रवाई के लिए मामला अग्रसरित किया जा सकता है .अतः थाना प्रभारी खुदवा पु अ नि संतोष कुमार ठाकुर और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी नयन लाल प्रसाद खुदवा 19/11/22 को संदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें.

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