औरंगाबाद:जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्बन्धित कई कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन में पारा विधिक स्वयं सेवकों की भूमिका अहम-सचिव

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Magadh Express: औरंगाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, सुकुल राम द्वारा आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अन्तर्गत सूचीबद्ध सभी पारा विधिक स्वयं सेवको के साथ बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया l

 जिसमें सचिव के द्वारा पारा विधिक स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय लोक अदालत में उनकी भूमिका तथा गाॅव से लेकर पंचायत तक उनकी पहुॅच के सन्दर्भ में विस्तार से चर्चा करते हुए पूर्ण सहयोग के लिए आह्वान किया।

 साथ-साथ नई मोटर दुर्घटना नियमावली पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित कई योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों से अवगत कराया गया। सचिव द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को देखते हुए सभी उपस्थित पारा विधिक स्वयं सेवकों को अधिक से अधिक सुलहनीय वादों के निस्तारण के लिए सक्रिय सहभागिता हेतु निदेशित किया गया साथ ही उन्हें आगामी 09 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलहनीय आपराधिक वादों को अपने स्तर से गाॅव और पंचायत जाकर चिन्ह्ति करने और उसे  राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन करवाने में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा उनकी पहुॅच जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक करने का निर्देश दिया । 



 सचिव के द्वारा पारा विधिक स्वयं सेवकों से इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले को सभी सुलहनीय मामलें के निस्तारण में सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु पूर्ण सहयोग की अपील किया गया जिसपर सभी पारा विधिक स्वयं सेवकों ने अपने स्तर से पहल करते हुए सुलहनीय वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक निस्तारण करने में अपनी पुरी क्षमता के साथ सहयोग करने में अपनी सक्रिया भूमिका निभाने के लिए सहमति प्रदान करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा  दिया गया। सचिव ने पारा विधिक स्वयं सेवकों को कहा कि आप लोग पंचायत स्तर आते हैं इसलिए आपकी पहुॅच पंचायत से लेकर ग्रामीण स्तर तक है और पहुॅच का लाभ अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने सुलहनीय वादों को निस्तारण कराने में आपकी पहल की आवष्यकता है जिसे आपके द्वारा पुरी निष्ठा से पालन किया जायेगा। 

 सचिव द्वारा सभी पारा विधिक स्वयं सेवकों को बताया गया कि यह वर्ष 2024 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है और आपके द्वारा अपने स्तर से पंचायत से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक किये जाने वाले प्रचार-प्रसार तत्पष्चात् जिनका मामला राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह और समझौते के आधार पर निस्तारित होते हैं तो वह सुख का अनुभूति करेेंगें। आप पंचायत से लेकर ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों को विधिक अधिकार और विधिक जानकारी उपलब्ध कराने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के एक महत्वपूर्ण अंग है और आपके द्वारा की गयी पहल के उपरान्त राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उनके वाद का निस्तारण होता है तो दोनों के लिए एक सुखद अनुभव करायेगा और आपके अंदर भी संतोष का भाव पैदा होगा। 

सचिव द्वारा सभी पारा विधिक स्वयं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजे के सम्बन्ध में विषेश  प्रावधान का उल्लेख करते कहा कि  ऐसे मामले आपके संज्ञान में आते हैं तो इससे जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आपके स्तर से अवगत कराने के उपरान्त इसपर अग्रेत्तर कार्रवाई मोटर दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को या उनके परिजन को मुआवजा प्रदान करने हेतु  आवष्यक कार्रवाई करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा ।

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