औरंगाबाद :किशोर न्याय परिषद ने दी ऐतिहासिक फैसला,किशोर को देव सूर्य मंदिर में 2 माह देगा सामुदायिक सेवा

0
FB_IMG_1656397068928

Magadh Express:-आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने देव थाना कांड संख्या 94/08 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र किशोर को किशोर न्याय अधिनियम की धारा में दोषी पाते हुए देव सूर्य मंदिर में दो माह सामुदायिक सेवा देने का इतिहासिक फैसला सुनाया है .

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 14 साल पूर्व दर्ज की गई थी जिसमें किशोर 20 दिनो तक कस्टडी में रहा था, निर्णय की कोपी किशोर को दी गई जिसका समय से पालन कर रिपोर्ट किशोर न्याय परिषद में पेश करना है , निर्णय के अनुपालन न होने पर न्यायालय अन्य आदेश दे सकती है .बताते चले की कुछ वर्ष पूर्व भी किशोर न्याय परिषद के आदेश पर एक युवक को देव सूर्य मंदिर में सेवा करने का आदेश दिया था ,जिसके बाद युवक ने सेवा कर आदेश का अनुपालन किया था ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed