औरंगाबाद: दो बार शराब सेवन मामले में देव के दिवान बिगहा के विनय को हुई एक साल की सजा

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Magadh Express:औरंगाबाद जिले में दो बार शराब सेवन मामले में एक अभियुक्त को एक साल की सज़ा सुनाई गई हैं। सजा प्राप्त अभियुक्त देव थाना क्षेत्र के दिवान बिगहा के बिनय कुमार हैं। मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट – दो नीतीश कुमार ने उत्पाद वाद संख्या 276/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को एक साल की सजा सुनाई है।

स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि यह सज़ा बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम कि धारा 37 में सुनाई गई है। उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी कुमार सम्भव ने बताया कि अभियुक्त पहली बार 14.11.22 को शराब सेवन में पकड़ाया था। वहीं दूसरी बार 02.12.22 को शराब सेवन में पकड़ाया था जिसमें मंगलवार को सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की गई। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में उत्पाद मामले की सुनवाई में काफी तेजी आई है वहीं पिछले 10 दिनों में तीन वादों में अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है।

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