औरंगाबाद :राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक,प्रतिष्ठान पर नाम बोर्ड पर माल एवं सेवा कर पहचान संख्या अंकित करने का निर्देश

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Magadh Express:-आज श्री सुनील कुमार राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी की अध्यक्षता में एक बैठक की गयी। इस बैठक में जिले के सभी अधिवक्ता सी०ए० एवं टेक्स प्रेक्टिशनर के बीच बताया गया कि अब सभी करदाता के व्यवसायीक प्रतिष्ठानों पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र और बिहार माल एवं सेवा कर पहचान संख्या मुख्य व्यवसायीक स्थानों के साथ-साथ उनके प्रत्येक अतिरिक्त व्यवसायिक स्थल के प्रवेश स्थान पर भी नाम बोर्ड लगाना आवश्यक हैं।

बैठक में उपस्थित सभी को बताया गया कि बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 18 के वर्णित प्रावधान के तहत सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को ऐसा करना आवश्यक है। इस नियम के उल्लंघन करने वाले करदाता के विरूद्ध कानुनी कार्रवाई की भी प्रावधान है। श्री सुनील कुमार सभी से अनुरोध किया की सभी करदाता को इस नियम से अवगत करायें और अपने प्रतिष्ठान पर नाम बोर्ड पर माल एवं सेवा कर पहचान संख्या अंकित करने के लिए अवगत करायें। उन्होने बताया कि विभाग इस बिन्दु पर कड़ी नजर रखे हुए हैं ऐसा नहीं करने वाले सभी व्यवसायी के विरूद्ध कानुनी कार्रवाई की जायेगी।

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