औरंगाबाद :दाउदनगर के वर्तमान सीओ विजय कुमार निलंबित ,अवैध कार्य करने वाले कर्मियों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्यवाई -डीएम

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फोटो ०-डीएम औरंगाबाद

मगध एक्सप्रेस -औरंगाबाद जिला पदाधिकारी के समक्ष दाउदनगर अंचल में बिना सक्षम प्राधिकारी के जमाबंदी कायम करने का मामला संज्ञान में आया था। इस गंभीर विषय को देखते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी एवं अन्य अंचल कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया एवं जांच करवाई गई। जांच में अंचलाधिकारी की गलती परिलक्षित हुई।तदालोक के जिला पदाधिकारी द्वारा पत्रांक- 2321, दिनांक- 10.06.2022 के माध्यम से राजस्व विभाग से अंचलाधिकारी दाउदनगर पर अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में राजस्व विभाग द्वारा श्री विजय कुमार, अंचल अधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद के विरूद्ध श्री बाबूराम दुसाध, पिता श्री गुलैली दुसाध के नाम से अवैध जमाबंदी कायम करने, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही जमाबंदी कायम करने, अवैध जमाबंदी कायम कराकर दोहरी लगान रसीद निर्गत कराने, कायम अवैध जमाबंदी के संबंध में अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को अवगत नहीं कराने जैसे कतिपय गंभीर आरोप को देखते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।साथ ही श्री विजय कुमार, अंचल अधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 ( समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम – 9 (1) (क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलम्बन अवधि के लिए श्री कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया गया है। निलम्बन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम – 10 के अन्तर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस भी कर्मचारी के द्वारा अवैध कार्य किया जायेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से लगातार जांच करवाई जायेगी।

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