औरंगाबाद:गुहावटी से गिरफ्तार हुआ बिहार का शराब माफिया,शराब के तस्करी में कई राज्यों में सक्रिय थे दोनो तस्कर,सात मामला है दर्ज
Magadh Express:-औरंगाबाद जिले के अम्बा थाना कांड संख्या 04/21 के अभियुक्त को मद्दनिषेध इकाई पटना की टीम और अम्बा थाना के एसआई सुबोध कुमार सिंह के संयुक्त छापेमारी में लास्ट गेट , दिशपुर गुहावटी से गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार दोनो शराब माफिया नोएडा और अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले बताये जा रहे है । गिरफ्तार शराब माफिया के खिलाफ नोएडा सहित बिहार के कई थानों में कांड दर्ज है ।
अम्बा थाना से प्राप्त सूचना के आधार पर उत्पाद संशोधित अधिनियम 2018 के अप्राथमिकी अभियुक्त 1. सुनिल कुमार शर्मा उर्फ सुनील कुमार पिता स्व० कल्याण सिंह, पता – C-71 Sector ETA-01 Grater Noida 2. Dorgee Phunto khrime age 48 years Sto Nima Trenig Khrime, Add. Sunglo Putung Colony Zoo Road Itanagar, Dist. Pupumare Arunchal Pradesh मद्यनिषेध इकाई, पटना की टीम एवं पु०अ०नि० सुबोध कुमार सिंह, अम्बा थाना साथ सशस्त्र बल के द्वारा Last gate, गुहावटी दिसपुर) से दिनांक 25.11.22 को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त दोनों के पास से एक-एक मोबाईल बरामद किया गया है।
पुलिस ने बताया की उक्त दोनों गिरफ्तार अभियुक्त शराब के तस्करी में कई राज्यों में सक्रिय थे। गिरफ्तार अभियुक्त सुनिल कुमार शर्मा उर्फ सुनिल कुमार का अपराधिक इतिहास की बात करें तो
फुलवारी शरीफ (पटना) थाना काण्ड सं0-1221/ 22, दि० 07.10.22, धारा 419/ 420/467/468/471/120 (बी) भा0द0वि० एवं 30 (ए) / 31/32(1)(ii)(1)/36/41(i) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम-2018
बिहटा (पटना) थाना काण्ड सं0-425/ 22, दि0 04.05.22, धारा-30(ए) / 31/
32(i) (i) (iii)/36/41()(ii) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम-2018 3. किशनगंज थाना काण्ड सं0-91/19, दि० 19.02.19 धारा-30 (ए) / 41(i) बिहार
मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 4. जलालगढ़ थाना काण्ड सं0-14/22, दि०-23.06.22, धारा-272/273/34
भा०द०वि० एवं 30(ए) / 41 /47 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016
कोचाधाम थाना काण्ड सं0-152/22, दि०-23.06.22
ईकोटेक प्रथम थाना (ग्रेटर नोएडा) काण्ड सं0-115/20, दि०-30.07.20, धारा- 420/120 (बी) भा0द0वि0 एवं 63/64 उत्पाद शुल्क / अबकारी अधिनियम
7. कासना (ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर थाना काण्ड सं0-200/20, धारा 420 भा0द0वि0 एवं 63/64 अबकारी अधिनियम के तहत राज्य में और राज्य से बाहर भी कई थानों में कांड दर्ज है ।