कृषि इनपुट अनुदान 2025: प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपये तक की मदद दे रही बिहार सरकार, इन 12 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ

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​आवेदन का आखिरी मौका: 2 दिसंबर से पहले करें अप्लाई, वरना हाथ से निकल जाएगा फसल नुकसान की भरपाई का अवसर

पटना/डेस्क: बिहार सरकार के कृषि विभाग ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है। अक्टूबर 2025 में आई बाढ़ और ‘मोन्था’ तूफान (Montha Cyclone) के कारण हुई भारी बारिश से फसलों को जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए सरकार ने ‘कृषि इनपुट अनुदान योजना-2025’ के तहत आवेदन मांगे हैं।

​कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य के 12 जिलों के 39 प्रखंडों की 397 पंचायतों को इस योजना में शामिल किया गया है। प्रभावित किसान 2 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कितना मिलेगा मुआवजा? (अनुदान की दरें)

सरकार ने फसल क्षति के आधार पर अनुदान की अलग-अलग दरें तय की हैं। यह लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए देय होगा:

  • वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र: 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।
  • सिंचित क्षेत्र: 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
  • शाश्वत/बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित): 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।

नोट: न्यूनतम अनुदान राशि असिंचित के लिए 1000 रुपये, सिंचित के लिए 2000 रुपये और बहुवर्षीय फसल के लिए 2500 रुपये तय की गई है।

कौन से 12 जिले हैं शामिल?

इस बार की बाढ़ और तूफान से प्रभावित जिन जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा, वे हैं:

  1. ​बेगूसराय
  2. ​पूर्वी चम्पारण
  3. ​कैमूर
  4. ​मधुबनी
  5. ​किशनगंज
  6. ​गया जी
  7. ​भोजपुर
  8. ​मधेपुरा
  9. ​दरभंगा
  10. ​मुजफ्फरपुर
  11. ​शिवहर
  12. ​सुपौल

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ रैयत (जमीन मालिक) और गैर-रैयत (बटाईदार) दोनों तरह के किसान उठा सकते हैं।

  • रैयत किसान: अद्यतन रसीद या वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक का एलपीसी (LPC) मान्य होगा।
  • गैर-रैयत किसान: वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक द्वारा प्रमाणित स्वघोषणा पत्र देना होगा।

कैसे करें आवेदन?

किसान भाई बिहार सरकार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर ‘DBT in Agriculture’ लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या (Registration Number) का होना अनिवार्य है।

ध्यान दें: एक किसान परिवार (पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे) में से कोई एक ही आवेदन कर सकता है। परिवार का विवरण आधार सत्यापन के साथ देना होगा। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

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