Aurangabad:जिला विधिक सेवा प्राधिकार का अनूठी पहल , स्लम बस्ती में रहने वाले बच्चो का चयन करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं को दिया गया टास्क,प्राधिकार हर सामाजिक कार्य के लिए रहता है तत्पर, सचिव
Magadh Express:शिक्षा के अधिकार अधिनियम 12 1 सी के तहत गरीबी रेखा से नीचे या स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों का निजी विद्यालय में नामांकन कराने हेतु माननीय बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश का अनुपालन सुनिष्चित करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा स्लम एरिया में रहने वाले 20 बच्चों जिसमें लड़कियाॅ तथा लड़के शामिल है का खोज करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं के टीम के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, सुकुल राम द्वारा अपने प्रकोष्ठ में बैठक करते हुए आवष्यक निर्देश दिया गया।
इस सम्बन्ध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम ने बताया कि षिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान का अनुपालन हर स्थिति में कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पहल की शुरूआत की गयी है। बच्चों के चयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गठित टीम जिसमें आठ पैनल अधिवक्ता सहित अधिकार मित्रों का टीम बनाया गया है। इस बैठक में टीम के सदस्यों को सचिव द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया कि आप सभी स्लम बस्ती में जाऐं और ऐसे बच्चों की खोज करें जो अभी तक विद्यालय नहीं जा रहे है और उन्हें पढ़ने में रूचि है परन्तु पैसे के अभाव में किसी निजी विद्यालय में अपना नामांकन नहीं करा रहे है। ऐसे बच्चो का खोज करते हुए उन्हें नजदीक के विद्यालय में नामांकन कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चयन के उपरान्त प्रस्ताव भेजा जायेगा।
सचिव द्वारा यह भी कहा गया कि जो स्लम एरिया में रहते हैं और किसी भी विद्यालय में उनका नामांकन नहीं कराया गया है,उन्हें अवश्यक रूप से नामांकन कराया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कई स्तर पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यो को किया जाता है और शिक्षा से वंचित बच्चों का नामांकन कराने हेतु की गयी पहल बच्चो के भविष्य के साथ-साथ उन्हें शिक्षित करते हुए देश की मुख्य धारा में जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि वर्ष 2023 में किये गये इस पहल का परिणाम भी काफी सकारात्मक रहा था.