औरंगाबाद :अपहरण के मामले में चार दोषी ,उम्रकैद

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मगध एक्सप्रेस ;व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पांच उमेश प्रसाद ने जम्होर थाना कांड संख्या -101/95,एस. टी. आर -288/96 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए 03/12/24 को दोषी ठहराया गये। अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि अभियुक्त रामवचन पाल, अनील सिंह, राजेश पासवान और मुनारिक राम को भादंवि धारा 364/ए में हत्या के इरादे से अपहरण में उम्रकैद की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर साल भर अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक गुप्तेश्वर सिंह ने 24/07/95 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

जिसमें कहा था कि महथु में ईट-भट्ठा था उसका देखभाल लड़का उमेश कुमार करता था एक आदमी भट्टा पर आकर बोलता है कि ओबरा थाना के छोटा बाबू बुला रहे हैं,हम अपने लड़के के साथ सरसोली ग्राम पहुंचे तो एक जीप पिछे से आई और अभियुक्तगणों ने दोड़कर हमलोग को पकड़ा, फिर हाथ पिछे से बांध कर कहा कि आपसे पैसा मांगे थे सो क्यों नहीं दिया, मारपीट करते हुए एक कागज पर लिखकर लिया कि 24 घंटे के अंदर 50 हजार रुपए अभियुक्तों को नहीं दिया तो उमेश कुमार के मौत के जिम्मेदार गुप्तेश्वर सिंह होंगे, गुप्तेश्वर सिंह काफी डरे सहमे हुए इसकी लिखित जानकारी थाना को दी,03/12/24 को सभी अभियुक्तों को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। अभियुक्तों पर आरोप गठन 20/04/97 को हुई थी इस वाद के एक अन्य अभियुक्त कपूर धोबी देवरिया की मृत्यु हो गई है तथा एक अभियुक्त रामवचन सिंह का वाद पृथक चल रही है,

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