Aurangabad:बच्चों को अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य की जानकारी होना अतिआवश्यक- सचिव(विधिक सेवा प्राधिकार)

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Magadh Express: औरंगाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम द्वारा आज बभन्डीह स्थित बाल सुधार गृह में षिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय परिषद्, पाॅक्सो अधिनियम, बच्चों की यौन अपराध से बचाव तथा बच्चों से सम्बन्धित अन्यान्य कानून पर जानकारी के साथ-साथ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके तहत उपस्थित बाल सुधार गृह में संसीमित बच्चों के बीच पाॅक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं एवं उसके तहत आम जनों की कर्तव्य के साथ-साथ शिक्षा के अधिकार जिसे भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया है |

किशोर न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित कई जानकारियां एवं प्रथम बार अपराध के सम्बन्ध में नये बने कानूनों की विस्तृत परिचर्चा करते हुए भारत सरकार के द्वारा 27-11-2024 को प्रारम्भ किये गये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह से सम्बन्धित कानूनों एवं बाल विवाह के दुष्परिणाम से उपस्थित लोगो को जागरूक किया गया। अपने सम्बोधन में सचिव के द्वारा बच्चों को यह बताया गया कि किसी भी उम्र में सिखने की कला होनी चाहिए | किसी कारणवश अगर आप अपराध कर बैठे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप आदतन अपराधी हो गये हैं आज भी आप पढ़-लिखकर कुछ बन सकते हैं एवं अपने तथा परिवार के विकास में योगदान दे सकते हैं।

किषोर न्याय व्यवस्था में यह प्रावधान है कि आपकी अपराधिक स्थिति किसी को नहीं बतायी जाती है एवं आपको सुधरने का पुरा मौका दिया जाता है इसलिए आप सभी अपने अधिकार को जानिये इससे ज्यादा आप अपने कर्तव्य को अगर जान लेते हैं तो आपको अपना अधिकार भी प्राप्त हो जायेगा। बच्चों के सुरक्षित स्थान में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में उप मुख्य कानूनी सहायता रक्षा परामर्शदाता श्री अभिनन्दन कुमार एवं पैनल अधिवकत श्री सतीष कुमार स्नेही एवं सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्शदाता चन्दन कुमार मिश्रा के द्वारा विस्तृत कानूनी जानकारी दी गयी।
शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय परिषद्, पाॅक्सो अधिनियम, बच्चों की यौन अपराध से बचाव तथा बच्चों से सम्बन्धित अन्यान्य कानून पर जानकारी के साथ-साथ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाने तथा विद्यालय के बच्चों को भी षिक्षित करने के उद्देश्य से किशोरी सिन्हा कन्या उच्च विद्यालय, औरंगाबाद, में इससे सम्बन्धित कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिसमें वरीय अधिवक्ता श्री रसिक बिहारी सिंह, श्रीमती स्नेहलता एवं श्रीमती चन्द्रकान्ता कुमारी ने भी विद्यालय में काफी संख्या में उपस्थित बच्चों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराया गया जिससे बच्चों के बीच बुनियादी कानूनों की जानकारी के साथ-साथ अपने कर्तव्य के बोध का पालन करने का निश्चय लिया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम का विद्यालय के बच्चों के बीच व्यापक-प्रचार’-प्रसार तथा विधिक रूप से जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टाउन इण्टर विद्यालय, औरंगाबाद में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें श्री सुजीत कुमार एवं श्री राकेश रंजन पैनल अधिवक्ता तथा मुकेश कुमार सिंह, बिरेन्द्र राम पारा विधिक स्वयं सेवक उपस्थित रहें। विदित हो की उक्त अभियान में आगे भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे |

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