औरंगाबाद :[न्यायालय]36 साल बाद पांच अभियुक्त रिहा
मगध एक्सप्रेस : व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस सौरभ सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -123/88,एस .टी. आर -73/92 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक राजन राय असलेमपुर दाउदनगर ने 25/06/88 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
जिसमें कहा था कि 12 अभियुक्तों ने सुबह 05 बजे सूचक के घर पहुंच कर 600 रू के दो बकरी जबरदस्ती ले जाने लगे तो सूचक ने विरोध किया और मारपीट करते हुए सूचक के घर में आग लगा दिया, अधिवक्ता ने बताया कि इस वाद में पांच अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है,दो अभियुक्तों का पृथक वाद है अन्य पांच अभियुक्त लखन राय,मदन राय,विशुनदयाल राय, दीनदयाल राय, मनोज राय असलेमपुर दाउदनगर को भादंवि धारा -436/34 में दोषमुक्त किया गया है.