औरंगाबाद :मारपीट के मामले में एक साल की सजा
मगध एक्सप्रेस :- व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने बारूण थाना कांड संख्या -223/08 एसटीआर 299/12,316/22में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त रमेश दुबे, झुमर डिहरा बारूण को भादंवि धारा 323 में दोषी करार देते हुए एक साल सज़ा सुनाई है। एपीपी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि अन्य पांच अभियुक्त मनोज दुबे, अशोक दुबे, आलोक दुबे,शोभा देवी,प्रभा देवी को दोषमुक्त किया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सिकंदर दुबें झुमर डिहरा बारूण ने 02/11/08 को अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि जमीनी विवाद में अभियुक्तों ने सिकंदर दुबें,अमित दुबे और प्रमिला देवी को मारपीट कर घायल कर दिया था,