औरंगाबाद :राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियाॅ पुरी,आज है आयोजन,अपने सुलहनीय वादों का निस्तारण का ले संकल्प -सचिव
मगध एक्सप्रेस :-
औरंगाबाद जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आज मेगा राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सभी तैयारियाॅं पुरी कर ली गयी है और पक्षकारो को भेजे गये काफी मात्रा में नोटिस की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि आज व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद एवं अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर में काफी भीड़ होने की संभावना है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि न्यायालय में लम्बित सभी तरह के सुलहनीय वादों में पक्षकारो को काफी संख्या में कार्यालय द्वारा नोटिस प्रेषित करने की कार्रवाई की है साथ ही साथ कई पक्षकारो को दूरभाषिक सूचना देते हुए अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करने के लिए प्रेरित किया गया है।
सचिव द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत अपने वादों को निस्तारित कराने का एक सशक्त माध्यम है और विगत कई राष्ट्रीय लोक अदालत मंें हजारो लोगो को इसका फायदा प्राप्त हुआ है जिसे देखते हुए यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार के राष्ट्रीय लोक अदालत अपने ही सभी रिकाॅर्ड को ध्वस्त करेगा जिसके लिए जन भागीदारी आवश्यक है। सचिव द्वारा जिले वासियों से यह अपील भी किया गया है कि जिस माध्यम से उन्हें जानकारी प्राप्त हो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण करायें और इसका व्यापक लाभ प्राप्त करें।
सचिव द्वारा बताया गया कि विगत तीन माह से राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता तथा इसके माध्यम से लोगो को लम्बी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाने के उद्देष्य से कई तरह का आयोजन किया गया है तथा हर स्तर से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया है जिसका प्रतिफल ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादों के निस्तारण होने की संभावना है। सचिव द्वारा यह भी कहा गया कि जिन सुलहनीय वादों में नोटिस प्रेषित की गयी है और पक्षकारो तक नोटिस प्राप्त नही हुआ है वे भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन प्रातः 10 बजे से शाम 4.00 बजे तक उपस्थित होकर इसका लाभ ले सकते हैं। सचिव द्वारा आमजन से भी अपील किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करते हुए कोई भी पक्षकार अपने सुलहनीय वादों का निस्तारण कराने तथा अधिक से अधिक इसका फायदा उठाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अवश्य आये और अपने वादो से मुक्ति पाये