औरंगाबाद :सड़क दुर्घटना वाद के पीड़ित और पीडिता को मिला 7 लाख और 6.5 लाख का मुआवजा
मगध एक्सप्रेस :औरंगाबाद जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री प्रणव शंकर के द्वारा छतरपुर थाना काण्ड संख्या 246 /2020 के मृतक शिव कुमार के पिता जयराम सिंह निवासी ग्राम बभनडीहा, टोला पूर्णाडीह थाना-ओबरा, जिला औरंगाबाद को 7 लाख का तथा मुफसिल थाना कांड संख्या 129/2016 के मृतक शिवशंत पासवान के पत्नी और मृतक प्रमोद कुमाए पासवान के माँ धनती देवी निवासी ग्राम हडिया थाना अम्बा जिला औरंगाबाद को 6.5 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.02.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या क्रमशः 22/21 तथा 15/2019 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। उक्त दोनों घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि छतरपुर थाना काण्ड संख्या 246 /2020 में दिनांक 14-10-2020 को 2 बजे मृतक शिवकुमार जो खलाशी का काम करता था को ट्रक संख्या बी आर 24 जी बि 4919 के द्वारा कर्माकला क्रशर छतरपुर थाना छतरपुर में दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हुई थी|
वहीं मुफसिल थाना कांड संख्या 129/2016 में शिवशंत पासवान और उनके पुत्र की मृत्यु दिनांक 28-07-2016 को भैरोपुर ग्राम के समीप औरंगाबाद से अपने घर लौटने के क्रम में पिकअप संख्या बि०आर० 26इ 2137 के द्वारा धक्का लगने से हो गयी थी|चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़ित और पीडिता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित या पीडिता को तत्काल प्रदान किया जाता है।सचिव ने बताया कि आगामी 13-05-2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं|