गया :लोक शिकायत निवारण अधिनियम द्वारा जिलाधिकारी ने 36 मामलों की सुनवाई,सहायक अभियंता द्वारा उपलब्ध जांच प्रतिवेदन गलत रहने के कारण जिलाधिकारी ने 500 रुपए का अर्थदंड
धीरज गुप्ता
मगध एक्सप्रेस :- गया जिलाधिकारी कार्यालय में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 36 मामलों की सुनवाई की गई है, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया है।*
टेकारी नगर के मोहम्मद जफरवारी अंसारी उर्फ छोटु मियां, द्वारा टिकारी राज इंटर स्कूल के समीप चिल्ड्रेन पार्क में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वाद दायर किया गया था, जिसमे आज सुनवाई के दौरान जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, गया के द्वारा वर्ष 2014 में किये गए कार्य का जाँच करने का निदेश दिया गया है।टेकारी नगर के नसीम आलम, वार्ड संख्या 10, छावनी, के सुनवाई में जिला पदाधिकारी ने बिहार सरकार के भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए समिति बनाकर जाँच कराने का निर्देश दिया गया है।
कोच प्रखण्ड केधनंजय नारायण सिंह, मुडेरा, के द्वारा कृषि कार्य हेतु विधुत कनेक्सन लेने हेतु वाद दायर कियाऔ गया था। आज सुनवाई में जिला पदाधिकारी ने सहायक विधुत अभियंता, विधुत आपूर्ति अवर प्रमंडल, टेकारी को स्थलीय जाँच करने का निर्देश दिया गया है।गया कि कंचन माला द्वारा विद्युत स्पर्धाघात से हुए मृत्यु के उपरांत मुआवजा राशि नहीं देने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमे पूर्व में सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, इमामगंज को जांच कर जांच प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया था। आज सुनवाई में सहायक अभियंता द्वारा उपलब्ध जांच प्रतिवेदन गलत रहने के कारण जिलाधिकारी ने 500 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए पुनः जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।सेवा शिकायत के द्वारा सूर्य देव राम, पिता राघव राम, गया फॉर्म एवं प्रेस, गया से सेवानिवृति के उपरांत वेतन विसंगति के लिए वाद दायर किया गया था। आवेदक द्वारा बताया गया की सेवानिवृति के बाद उन्हें लंबित वेतन और सेवांत लाभ नहीं दिया जा रहा है। आज सुनवाई के जिलाधिकारी ने प्रभारी अधीक्षक, फॉर्म एंड फॉर्म, गया पर 5000 का अर्थदंड शुल्क लगाते हुए सेवांत लाभ देने का निर्देश दिया गया है।