औरंगाबाद :हर्ष फायरिंग और आर्म्स एक्ट मामले में तेजी से हो रही सुनवाई ,अब तक सात को मिली सजा
मगध एक्सप्रेस :- व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में हर्ष फायरिंग समेत आर्म्स एक्ट में विभिन्न न्यायालयों में सात लोगों को दोषी ठहराया गया और सज़ा सुनाई गई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि हर्ष फायरिंग के मामले में मदनपुर थाना कांड संख्या 183/21 में प्रिंस प्रताप सिंह,बबलु सिंह, लालसाहेब सिंह नवीनगर और दिनेश सिंह मदनपुर को तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है जिसकी जानकारी जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारीका चौधरी ने दिया।
हर्ष फायरिंग के एक अन्य मामले में नबीनगर थाना कांड संख्या 309/19 में अभियुक्त विकास यादव इमामगंज गया को तीन वर्ष की सजा और एक हजार जुर्माना सुनाया गया है,यह जानकारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चर्तुवेदी ने दी.
आर्म्स एक्ट के एक मामले मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 497/02 में अभियुक्त चंदन उर्फ चांदसी रजक कोटवारा रफ़ीगंज को तीन साल की सजा और पांच हजार अर्थदंड लगाया गया है यह मामला दो दशक पूर्व की थी यह जानकारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने दी। वहीं हसपुरा थाना कांड संख्या 36/18 में अभियुक्त राहुल शर्मा को आर्म्स एक्ट में सात वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार जुर्माना लगाया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि हर्ष फायरिंग और आर्म्स एक्ट में तेजी से विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई हो रही है.