औरंगाबाद:चार दशक पूर्व के दो हत्यारोपी को मिली सज़ा, भादंसं धारा 302/149 में आजीवन कारावास, पच्चीस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा
Magadh Express:-आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे बारह धनंजय कुमार मिश्रा ने मदनपुर थाना कांड संख्या 151/82,सेसन ट्रायल संख्या 122/1986 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त जगदेव मिस्त्री उम्र 88 वर्ष,अभिलाख मिस्त्री उम्र 75 वर्ष,वार मदनपुर को भादंसं धारा 302/149 में आजीवन कारावास सुनाई है, एपीपी बबन प्रसाद ने बताया कि इस वाद में कुल सात अभियुक्त थे पांच अभियुक्तों की मृत्यु हो गई है बचें दो बुजुर्ग अभियुक्तों को 23/11/22 को धारा 302/149 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था .आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को भादंसं धारा 302/149 में आजीवन कारावास, पच्चीस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है.
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सुदर्शन सिंह सरैया मदनपुर ने 06/12/82को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि जयराम सिंह, रामनरेश सिंह, रामप्रवेश सिंह,अरबिंद सिंह खेत में धान की कटनी कर रहे थे हम सब निहत्थे थे सुबह का समय था तभी नागदेव मिस्त्री, जगदेव मिस्त्री,बैचु मिस्त्री, अभिलाख मिस्त्री, मोती मिस्त्री, रामदेव मिस्त्री और जुठी प्रजापत वार मदनपुर लाठी और गंडासे से लैस होकर खेत मे आ धमके और हम सब पर हमला कर दिया जिससे जयराम सिंह गंभीर रूप से ज़ख्मी होकर मुर्क्षित हो गये, हल्ला सुन कर ग्रामीणों के आते देख अभियुक्तगण भाग निकले, जयराम सिंह सरैया मदनपुर अस्पताल से रेफर के बाद इलाज के डिहरी में भर्ती हुए जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई, सासाराम में पोस्टमार्टम कराया गया था,इस वाद में कुल आठ गवाहों ने गवाही दी थी, झगड़ा के कारण जमीन विवाद बताया गया था अभियुक्तों पर 05/02/83 को आरोप गठन किया गया था ,