औरंगाबाद में विधि-व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला: 25 और 26 जुलाई को सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद

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Magadh Express: औरंगाबाद जिले में विधि-व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत जिला प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद श्रीमती अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।

​इस आदेश के मद्देनज़र 25 जुलाई 2026 एवं 26 जुलाई 2026 को औरंगाबाद जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

​मुख्य बातें:

  • बंद रहने वाले संस्थान: जिले के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय (Schools), महाविद्यालय (Colleges), कोचिंग संस्थान (Coaching Institutes), प्री-स्कूल (Pre-Schools) और आंगनबाड़ी केंद्र (Anganwadi Centres)।
  • प्रभावी तिथि: यह आदेश 25 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक यानी दो दिनों के लिए प्रभावी रहेगा।
  • कानूनी प्रावधान: यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत लिया गया है।

​प्रशासन के निर्देश और अपील

​जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि (25-26 जुलाई) के दौरान किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां, कक्षाएं या अन्य कार्यक्रम संचालित नहीं किए जाएंगे।

  • प्रबंधन के लिए: जिला दण्डाधिकारी ने सभी विद्यालयों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का अक्षरशः (Strictly) अनुपालन सुनिश्चित करें।
  • अभिभावकों एवं आमजन से अपील: प्रशासन ने जिले के सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की इस पहल में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करें और नियमों का पालन करें।

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