औरंगाबाद :मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को लेकर करें आवेदन ,प्रत्येक पंचायत से सात योग्य आवेदकों का होगा चयन ,पढ़ें पूरी खबर

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मगध एक्सप्रेस :-परिवहन विभाग एवं जिला परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है ताकि दूरस्थ आबादी को शहरों तक परिवहन सेवा का लाभ मिल सके।इस योजना का उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।
अनुदान की राशि: अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम ₹1.00(एक) लाख रुपए होगी। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है — वाहन का एक्स— शोरूम मूल्य ,तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़कर कुल राशि। ई–रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000रु. अनुदान दिया जाएगा।

वाहन के प्रकार: इस योजना के तहत 04 सीट से लेकर 10 सीट के नए सवारी वाहनों को योग्य माना जाएगा।

लाभुक की अर्हतार्यें : इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों कीअर्हतार्यें निम्नवत होगी:-प्रत्येक पंचायत के लिए 07 योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा।जिनमें में चार लाभूक अनुसूचित जाति /जनजाति एवं तीन लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे।लाभूको के न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होगी।लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए।लाभुक के पास हल्के मोटर यान के चालक की अनुज्ञाप्ति होना चाहिए।

अवदकों के लिए निम्न कागजातों का होना अनिवार्य है:

#जाति प्रमाण पत्र #आवासीय प्रमाण पत्र #शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र #उम्र संबंधित प्रमाण पत्र #ड्राइविंग लाइसेंस।
विस्तृत जानकारी के लिए परिवहन विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा साथ में डीटीओ एवं प्रखंड कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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