औरंगाबाद:जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव द्वारा किया गया जेल निरीक्षण,जेल की साफ-सफाई बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक ‘- सचिव
Magadh Express:औरंगाबाद जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम द्वारा आज मण्डल कारा, औरंगाबाद का निरीक्षण किया गया। औरंगाबाद मण्डल कारा में निरीक्षण के दौरान मण्डल कारा, मण्डल कारा में पदस्थापित जेल अधीक्षक श्री सुजीत कुमार झा भी मौजूद थे। सचिव श्री सुकुल राम द्वारा जेल के प्रत्येक वार्ड का निरीक्षण किया गया तथा बंदियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त किया गया। मण्डल कारा में निरीक्षण के दौरान पुरे समय तक जेल अधीक्षक उपस्थित रहें एवं सचिव ने कैदियों को कारा में उत्पन्न हो रही समस्याओं से अवगत होने के उपरान्त कैदियों के समक्ष ही तत्काल निदान करने का निर्देश जेल अधीक्षक को दिया।
साथ ही सचिव द्वारा जेल के निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिया गया कि जो कैदी प्रथम दृष्टया देखने में नाबालिग प्रतीत होते हैं और उनकी उम्र 18 वर्ष वर्ष से कम है इसपर सचिव ने तत्काल कारा अधीक्षक को यह निदेशित किया कि इनकी सूची सम्बन्धित न्यायालयों में उनकी आयु के सत्यापन हेतु प्रेषित करें, ताकि विधि अनुसार उनके मामलों पर कार्रवाई हो सके तथा वैसे कैदियों की सूची तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय को प्रेषित करना सुनिष्चित करंें। सचिव ने अपने निरीक्षण के दौरान बंदियों से उनके जमानत एवं अधिवक्ता के सम्बन्ध में पूछताछ किया।
इसके उपरान्त सचिव ने जेल में स्थापित लिगल एड क्लिनिक में प्रतिनियुक्त कैदी पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रषिक्षण एवं उनके कार्यो का मूल्यांकन के दौरान उनके द्वारा पूर्व में बनाये गये पंजी का निरीक्षण किया, जेल भ्रमण में निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा मच्छर और डेंगु से बचाव के लिए जेल के पुरे परिसर की निरंतर साफ-सफाई हेतु आवश्यक निर्देश भी दिया गया । सचिव द्वारा सभी कैदियों से उनके अधिवक्ता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त किया गया तथा कहा गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक सहायता की आवश्यकता रखने वालो के लिए उन्हें मुफ्त पैनल अधिवक्ता की सेवा मुहैया करायी जाती है। कुछ ऐसे कैदी मिलें जिन्हें विधिक सहायता के अन्तर्गत पैनल अधिवक्ता की सेवा चाहिए उन्हें सचिव द्वारा पैनल अधिवक्ता की सेवा तत्काल देने की बात कही तथा तत्काल कारा में स्थापित लिगल एड क्लििनक में अधिवक्ता उपलब्ध कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई का निर्देश दिया।
सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जो भी नये कैदी जेल में आते हैं तो बंदी के दौरान उनके अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में बतायें साथ ही साथ अगर उन्हें विधिक सहायता की आवश्यकता है तो किस प्रकार उन्हें विधिक सहायता मिल सकती है के बारे में भी बतायें। मण्डल कारा, औरंगाबाद में लिगल एड क्लिनिक अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से उन्हें विधिक सहायता मुहैया कराने में भरपुर मदद की जा रही ।