औरंगाबाद :नप चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लगाईं निषेधाज्ञा ,जान लें क्या है नियम

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फोटो ०-डीएम औरंगाबाद

मगध एक्सप्रेस : नगर आवास विकास एवं बिहार , पटना के अधिसूचना संख्या – 2731 / न ० वि ० आ ० वि ० , दिनांक 09.09.2022 द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 ( अधिनियम संख्या 11 , 2007 ) की धारा 441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार , राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक- 3497 , दिनांक 31.08.2022 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में पार्षदों , उप मुख्य पार्षदों एवं मुख्य पार्षदों का आम निर्वाचन 2022 की घोषणा आज दिनांक 09.09.2022 को कर दी गयी है । साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग , बिहार , पटना के पत्र संख्या -3775 , दिनांक 09.09 . 2022 द्वारा सूचित किया गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार , पटना द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है ।

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इस अवधि में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण मतदाताओं को डराने धमकाने , जातीय , साम्प्रदायिक तथा सामाजिक विद्वेष की भावना फैलाने असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है , जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है । The Epidemic Diseases Act , 1897 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना वायरस ( COVID – 19 ) के संक्रमण को रोकने के लिए निदेश पूर्व से लागू हैं तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ।

अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमि में मैं सौरभ जोरवाल , भा 0 प्र 0 से 0 जिला दण्डाधिकारी औरंगाबाद संतुष्ट होकर आज दिनांक 09.09.2022 से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औरंगाबाद जिले के नगर परिषद , औरंगाबाद एवं नगर पंचायत , रफीगंज , नगर पंचायत , नबीनगर , नगर पंचायत देव एवं नगर पंचायत , बारूण क्षेत्रान्तर्गत निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी करता हूँ – 1. किसी भी प्रकार के जुलूस सभा धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होंगे । यह आदेश शादी , बारात , पार्टी , शव यात्रा , हाट बाजार अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों , विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र – छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं होगा । 2. सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा ।

3. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र तीर – धनुष , लाठी , भाला , गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे । परन्तु ( क ) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा । ( ख ) यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर निर्गत किए गए या किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा । 4. कोई भी व्यक्ति या संगठन , व्यक्ति विशेष के विरुद्ध सामग्री का अथवा इस प्रकार के पोस्टर , पर्चा आलेख , फोटो आदि प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे , • जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो । यह आदेश सभी प्रकार के सोशल मीडिया माध्यमों के लिए भी लागू रहेगा । 5. कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़कायेंगे ।

6 . कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने , धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे । 7. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार – प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा । 18. बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति निजी भूमि , भवनों , चहारदीवारी वाहनों आदि पर चुनाव संबंधी झण्डा / पोस्टर नहीं लगायेंगे । किसी भी अभ्यर्थी अथवा उनके कार्यकर्ताओं या समर्थकों द्वारा पोस्टर चिपकाकर नारे लिखकर या झंडा लगाकर किसी निजी सार्वजनिक अथवा सरकारी भवन को विरूपित करना पूर्णतः निषिद्ध है । 9. कोई भी व्यक्ति या संगठन इस प्रकार का कोई कार्य / आयोजन नही करेंगे जो The Epidemic Diseases Act , 1897 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा कोविड -19 के संक्रमण को रोकने के लिए जारी दिशानिर्देशों के काल यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मुहर से आज दिनांक 09.09.2022 को किया गया।

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